अध्याय XXXII

CrPC Section 426 in Hindi: पलायन किए गए सिद्धदोष व्यक्ति पर दंड कब प्रभावी होगा

New Law Update (2024)

धारा 471 भा.ना.सु.सं.

TRIAL COURT

Punishment​

मृत्यु या आजीवन कारावास

Cognizable?

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

(1) जब इस संहिता के अधीन मृत्यु दंडादेश, आजीवन कारावास या जुर्माना किसी पलायन किए गए सिद्धदोष व्यक्ति पर पारित किया जाता है, तब ऐसा दंडादेश, इसमें पहले अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, तत्काल प्रभावी होगा।
(2) जब इस संहिता के अधीन किसी पलायन किए गए सिद्धदोष व्यक्ति पर किसी अवधि के लिए कारावास का दंडादेश पारित किया जाता है, तब–
(क) यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश की अपेक्षा अधिक कठोर प्रकार का है जो ऐसा सिद्धदोष व्यक्ति पलायन करते समय भुगत रहा था, तो नया दंडादेश तत्काल प्रभावी होगा;
(ख) यदि ऐसा दंडादेश उस दंडादेश की अपेक्षा अधिक कठोर प्रकार का नहीं है जो ऐसा सिद्धदोष व्यक्ति पलायन करते समय भुगत रहा था, तो नया दंडादेश उसके द्वारा कारावास का उस अतिरिक्त अवधि तक भुगत लिए जाने के पश्चात् प्रभावी होगा जो उसके पलायन के समय उसके पूर्ववर्ती दंडादेश में से अनवसित रह गई थी।
(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, कठोर कारावास का दंडादेश सादा कारावास के दंडादेश की अपेक्षा अधिक कठोर प्रकार का समझा जाएगा।

Important Sub-Sections Explained

धारा 426(1)

यह उपधारा स्पष्ट करती है कि मृत्यु, आजीवन कारावास या जुर्माना जैसे कठोर दंडादेश, जो किसी पलायन किए गए सिद्धदोष व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, संहिता के अधीन पारित होते ही तत्काल प्रभावी होंगे।

धारा 426(2)

यह महत्वपूर्ण उपधारा यह स्पष्ट करती है कि पलायन किए गए सिद्धदोष व्यक्तियों के लिए किसी अवधि के कारावास के दंडादेशों को कैसे संभाला जाता है; यदि कोई नया दंडादेश अधिक कठोर प्रकार का है तो वह तत्काल प्रभावी होता है, अन्यथा, यह तभी प्रारंभ होता है जब सिद्धदोष व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती दंडादेश का अनवसित भाग पूरा कर लेता है।

Landmark Judgements

एम.सी. शर्मा बनाम राजस्थान राज्य (1999 Cr. L. J. 235 राज.):

इस निर्णय में दोहराया गया कि पलायन किए गए सिद्धदोष व्यक्ति के लिए, कारावास का एक नया दंडादेश जो पलायन के समय भुगते जा रहे दंडादेश की अपेक्षा अधिक कठोर प्रकार का हो, दं.प्र.सं. की धारा 426(2)(क) के अनुसार तत्काल प्रभावी होगा।

नंद किशोर बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010 SCC OnLine MP 1279):

इस मामले में दं.प्र.सं. की धारा 426(2)(ख) के आवेदन पर प्रकाश डाला गया, यह स्पष्ट करते हुए कि यदि कोई नया दंडादेश अधिक कठोर नहीं है, तो वह तभी प्रारंभ होता है जब सिद्धदोष व्यक्ति ने उस मूल दंडादेश का अनवसित भाग भुगत लिया हो जिससे वह पलायन किया था।

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