अध्याय XXXII
CrPC Section 436 in Hindi: किन मामलों में जमानत ली जाएगी
New Law Update (2024)
धारा 479 भा.ना.सु.सं.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक – वारंट / समन प्रक्रिया
Cognizable?
Bailable?
जमानतीय
Compoundable?
Bare Act Text
(1) जब कोई व्यक्ति, जो अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है या निरुद्ध किया जाता है, या किसी न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, और किसी भी समय ऐसी अभिरक्षा में रहते हुए या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में जमानत देने के लिए तैयार है, तब ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा:
परंतु ऐसा अधिकारी या न्यायालय, यदि वह ऐसा ठीक समझता है, तो ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय, यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है और प्रतिभू देने में असमर्थ है, तो उसे उसके ऐसे उपबंधों के अनुसार अपनी हाजिरी के लिए प्रतिभू रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर उन्मोचित कर सकेगा और करेगा:
परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात धारा 116 की उपधारा (3) या धारा 446क के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति ने हाजिरी के समय और स्थान के संबंध में जमानत-बंधपत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहा है, वहां न्यायालय उसे जमानत पर निर्मुक्त करने से इंकार कर सकेगा, जब वही व्यक्ति उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या अभिरक्षा में लाया जाता है और ऐसा कोई इंकार धारा 446 के अधीन ऐसे बंधपत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से उसकी शास्ति का संदाय करने के लिए कहने की न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
Important Sub-Sections Explained
धारा 436(1)
यह उपधारा किसी भी जमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को, यदि वह जमानत प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, जमानत पर रिहा करना अनिवार्य करती है, जिससे ऐसे अपराधों के लिए यह विवेकाधिकार के बजाय एक अधिकार बन जाता है।
धारा 436(1) का परंतुक
यह महत्वपूर्ण परंतुक यह सुनिश्चित करता है कि निर्धन व्यक्ति, जो प्रतिभू प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रतिभूतियों के बिना व्यक्तिगत बंधपत्र पर उन्मोचित किया जाएगा, जिससे न्याय तक समान पहुंच के सिद्धांत को बनाए रखा जाता है और आर्थिक स्थिति के आधार पर निरुद्धि को रोका जाता है।
धारा 436(2)
यह उपधारा न्यायालय को ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करने की अनुमति देती है जो उसी मामले में अपने जमानत बंधपत्र की शर्तों का पालन करने में पहले असफल रहा है, जिससे न्यायिक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र प्रदान किया जाता है।
Landmark Judgements
हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979):
उच्चतम न्यायालय के इस ऐतिहासिक मामले में विचाराधीन कैदियों, विशेषकर निर्धन लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया, जो जमानत प्रस्तुत करने में अपनी अक्षमता के कारण जेलों में पड़े थे। न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि वे गरीब हैं और जमानत नहीं दे सकते, जिससे शीघ्र विचारण के अधिकार को बल मिला और वंचितों के लिए जमानत की शर्तों के उदारीकरण की वकालत की गई।
मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1978):
इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने जमानत के प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि जमानत उत्पीड़न का एक साधन नहीं होनी चाहिए। इसने अत्यधिक जमानत राशि और प्रतिभूतियां मांगने की प्रथा की निंदा की जो अभियुक्त की पहुंच से बाहर हैं, जिससे इस सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त हुआ कि निर्धन व्यक्तियों के लिए प्रतिभूतियों के बिना व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत दी जानी चाहिए।
Draft Format / Application
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी / सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में, [शहर/जिला]
फौ. मु. सं. _______ / 20__
मामले में:
[आवेदक का नाम]
पुत्र/पुत्री/पत्नी [पिता/पति का नाम]
आयु: [आयु] वर्ष
निवासी [पता]
…आवेदक/अभियुक्त
बनाम
[राज्य का नाम] राज्य
(थाना [थाने का नाम] के माध्यम से)
…प्रत्यर्थी
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 के अधीन जमानत के लिए आवेदन
अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है:
1. यह कि आवेदक उपरोक्त वर्णित मामले में अभियुक्त है, एफ.आई.आर. संख्या [FIR संख्या] दिनांकित [FIR की तारीख], जो धारा [आईपीसी/संबंधित अधिनियम की धाराएं] के अधीन थाना [थाने का नाम], [जिला] में पंजीकृत है।
2. यह कि आवेदक को [गिरफ्तारी की तारीख] को गिरफ्तार किया गया था और वह [तारीख] से न्यायिक/पुलिस हिरासत में है।
3. यह कि आवेदक के विरुद्ध आरोपित अपराध, अर्थात्, धारा [आईपीसी/संबंधित अधिनियम की धाराएं] के अधीन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रथम अनुसूची के अनुसार जमानतीय अपराध हैं।
4. यह कि दं.प्र.सं. की धारा 436 के उपबंधों के अनुसार, आवेदक को जमानतीय अपराध के लिए जमानत पर रिहा होने का पूर्ण अधिकार है।
5. यह कि आवेदक अपनी हाजिरी के लिए इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने पर जमानत प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने के लिए तैयार है।
6. यह कि आवेदक जमानत पर अपनी रिहाई के लिए इस माननीय न्यायालय द्वारा लगाई जा सकने वाली सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता है।
7. यह कि इस मामले में आवेदक को किसी और पुलिस पूछताछ या अन्वेषण के लिए आवश्यक नहीं है।
8. यह कि आवेदक के समाज में मजबूत जड़ें हैं और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फरार हो जाएगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाहों को प्रभावित करेगा।
9. यह कि आवेदक एक निर्धन व्यक्ति है [यदि लागू हो, तो निर्धनता का विवरण जोड़ें] और प्रतिभू प्रस्तुत करने में असमर्थ है। अतः, वह दं.प्र.सं. की धारा 436(1) के परंतुक के अनुसार प्रतिभूतियों के बिना व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा होने की प्रार्थना करता है।
प्रार्थना:
अतः, अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय कृपया:
क) आवेदक को उसके विरुद्ध आरोपित जमानतीय अपराधों के लिए जमानत पर रिहा करे, उचित जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर या प्रतिभूतियों के बिना व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने पर [यदि लागू न हो तो काट दें] उसकी इस माननीय न्यायालय और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष जब और जहां आवश्यक हो, हाजिरी के लिए।
ख) कोई अन्य आदेश या निर्देश पारित करे जो यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित और उपयुक्त समझे।
दिनांक: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
(आवेदक/अभियुक्त के हस्ताक्षर)
[आवेदक का नाम]
(अधिवक्ता के हस्ताक्षर)
[अधिवक्ता का नाम]
[नामांकन संख्या]
[संपर्क विवरण]