CrPC Section 56 in Hindi: गिरफ्तार व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना
दं.प्र.सं. 56, गिरफ्तार व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना, दंड प्रक्रिया संहिता से, अधिवक्ता रमन देवगन द्वारा