धारा 189 (2) BNS VS धारा 141 IPC: विधिविरुद्ध जमाव (Unlawful Assembly)

सजा (Punishment)

परिभाषा

संज्ञेय (Cognizable)

लागू नहीं

जमानतीय (Bailable)

लागू नहीं

समझौता योग्य (Compoundable

लागू नहीं

विचारणीय न्यायालय (Court)

लागू नहीं

IPC (पुराना कानून)

धारा 141

पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव ‘विधिविरुद्ध जमाव’ कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य- (1) केंद्र/राज्य सरकार या लोक सेवा को आपराधिक बल से डराना हो, (2) कानून के निष्पादन का विरोध करना, (3) रिष्टि या अतिचार करना, (4) आपराधिक बल से संपत्ति लेना, या (5) आपराधिक बल से किसी को विवश करना हो।

BNS (नया कानून)

धारा 189 (2)

पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव ‘विधिविरुद्ध जमाव’ कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य- (1) केंद्र/राज्य सरकार या लोक सेवा को आपराधिक बल से डराना हो… (समान 5 शर्तें)।

विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)

IPC 141 अब BNS 189(2) के अंतर्गत आती है। यदि 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होकर किसी कानून को तोड़ने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने, या किसी की संपत्ति पर कब्जा करने का 'सामान्य उद्देश्य' (Common Object) रखते हैं, तो उनकी भीड़ को 'विधिविरुद्ध जमाव' (Unlawful Assembly) घोषित कर दिया जाता है।

तुलना

5 लोगों की भीड़ कब गैरकानूनी होती है? परिभाषा बिना बदलाव के BNS में शामिल है।

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