धारा 191 (3) BNS VS धारा 148 IPC: घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना

सजा (Punishment)

कठोर या सादा

संज्ञेय (Cognizable)

संज्ञेय

जमानतीय (Bailable)

जमानती

समझौता योग्य (Compoundable

गैर-शमनीय

विचारणीय न्यायालय (Court)

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (Magistrate First Class)

IPC (पुराना कानून)

धारा 148

जो कोई घातक आयुध से (जिससे उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य हो) सज्जित होकर बलवा करने का दोषी होगा… वह 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित होगा।

BNS (नया कानून)

धारा 191 (3)

जो कोई घातक आयुध से… सज्जित होकर बलवा करने का दोषी होगा… वह 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित होगा।

विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)

यदि दंगे में (Rioting) भीड़ तलवार, लाठी, बोतल या तमंचे लेकर आई है, तो यह 'सशस्त्र बलवा' (Rioting with deadly weapon) माना जाता है। इसके लिए BNS 191(3) (पूर्व IPC 148) के तहत सजा 2 साल से बढ़ाकर सीधे 3 साल कर दी गई है और इसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सुनता है।

तुलना

सशस्त्र दंगाइयों के लिए कठोर दंड का प्रावधान यथावत रखा गया है।

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