धारा 193 (2) BNS VS धारा 160 IPC: दंगा (Affray) करने के लिए दंड
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 160
जो कोई दंगा (Affray) करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 100 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
BNS (नया कानून)
धारा 193 (2)
जो कोई दंगा (Affray) करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
सड़क पर होने वाली 'रोड रेज' (Road Rage) की आम लड़ाइयों में पुलिस अक्सर यही धारा लगाती है। BNS 193(2) के तहत 1 महीने की हवालात हो सकती है। ध्यान दें: IPC 160 में भारी जुर्माना केवल ₹100 था, अब BNS में इसे '₹1000' कर दिया गया है।
तुलना
सड़क पर गुंडई (Affray) करने का जुर्माना ₹100 से बढ़ाकर ₹1000 किया गया है।