धारा 213 BNS VS धारा 178 IPC: शपथ या प्रतिज्ञान (Oath) से इंकार जब लोक सेवक द्वारा अपेक्षित हो

सजा (Punishment)

साधारण

संज्ञेय (Cognizable)

असंज्ञेय

जमानतीय (Bailable)

जमानती

समझौता योग्य (Compoundable

गैर-शमनीय

विचारणीय न्यायालय (Court)

कोई भी मजिस्ट्रेट

IPC (पुराना कानून)

धारा 178

जो कोई लोक सेवक के समक्ष… सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान (Oath/Affirmation) लेने से इंकार करेगा… (6 मास)।

BNS (नया कानून)

धारा 213

जो कोई लोक सेवक के समक्ष… सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान (Oath/Affirmation) लेने से इंकार करेगा… (6 मास की सजा या ₹5000 तक का जुर्माना)।

विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)

जब आप कोर्ट में कटघरे में खड़े होते हैं, तो आपको 'गीता/कुरान/ईश्वर' की शपथ लेकर 'सच बोलने' की कसम खानी होती है। यदि आप मजिस्ट्रेट के सामने यह शपथ लेने से साफ मना कर देते हैं, तो इसे कोर्ट की अवमानना (Contempt) मानते हुए BNS 213 (IPC 178) के तहत आपको 6 महीने की जेल होगी।

तुलना

शपथ लेने से इंकार अदालत की कानूनी प्रक्रिया का अनादर है।

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