धारा 282 BNS VS धारा 280, 282 IPC: जलयान (Vessel) का उतावलेपन से चालन और असुरक्षित जलयान में यात्रियों को ले जाना

सजा (Punishment)

कठोर या सादा

संज्ञेय (Cognizable)

संज्ञेय

जमानतीय (Bailable)

जमानती

समझौता योग्य (Compoundable

गैर-शमनीय

विचारणीय न्यायालय (Court)

कोई भी मजिस्ट्रेट

IPC (पुराना कानून)

धारा 280-282

280: जलयान का उतावलेपन से चालन (Rash navigation – 6 मास)। 282: भाड़े के लिए असुरक्षित या ओवरलोडेड नाव (Vessel) में यात्रियों को ले जाना जिससे जान खतरे में पड़े (6 मास)।

BNS (नया कानून)

धारा 282

282: (BNS merges the concepts of rash navigation and overloading a vessel). जो कोई जलयान का उतावलेपन से चालन करेगा… या ओवरलोडेड जलयान में यात्रियों को ले जाएगा… (6 मास या ₹1000)।

विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)

नाविक की लापरवाही (Boat Tragedies)! अगर कोई नाविक (Boatman) क्षमता से दुगनी सवारियां बैठा लेता है, या स्टीमर/जहाज को इस लापरवाही से चलाता है कि उसके डूबने (Capsize) का खतरा हो। ऐसे 'जल यातायात' के अपराधों के लिए BNS 282 (IPC 280/282) में 6 महीने सजा का प्रावधान है।

तुलना

नाव या पानी के जहाज़ (Ships/Boats) को लेकर होने वाली लापरवाही (Overloading/Rash navigation)।

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