धारा 287 BNS VS धारा 272 IPC: विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण (Adulteration of food or drink)
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
असंज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 272
जो कोई खाने-पीने की वस्तु (Food or drink) का ऐसा अपमिश्रण (Adulterates) करेगा कि वह वस्तु हानिकारक (Noxious) बन जाए… और उसे बेचने का आशय हो… (6 मास या 1000 रुपये जुर्माना)।
BNS (नया कानून)
धारा 287
जो कोई किसी खाद्य या पेय का ऐसा अपमिश्रण करेगा कि वह हानिकारक बन जाए… (6 मास या ₹5000 जुर्माना)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
खाने में मिलावट (Food Adulteration)! दूध में यूरिया मिलाना, मसालों में ईंट का चूरा या तेल में जहरीला केमिकल मिलाना... ताकि उसे मुनाफ़े के लिए बेचा जा सके। यह एक जघन्य कृत्य है जो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता है। BNS 287 (IPC 272) के तहत पुलिस मिलावटखोर (Adulterator) को 6 महीने की सजा और 5000 का जुर्माना लगा सकती है। (कई राज्यों में संशोधन कर इसे उम्रकैद तक बढ़ाया गया है)।
तुलना
नुकसानदेह मिलावट। बीएनएस में जुर्माना 1000 से बढाकर 5000 किया गया है।