धारा 288 BNS VS धारा 273 IPC: हानिकारक खाद्य या पेय का विक्रय (Sale of noxious food or drink)
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
असंज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 273
जो कोई किसी ऐसी वस्तु को खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा (Sells)… जो हानिकारक (Noxious) हो गई है या खाने-पीने के अयोग्य (Unfit) हो गई है… (6 मास या 1000 रुपये)।
BNS (नया कानून)
धारा 288
जो कोई खाद्य या पेय के रूप में किसी हानिकारक या अयोग्य वस्तु को बेचेगा… (6 मास या ₹5000 जुर्माना)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
खराब या बासा खाना बेचना! यदि कोई रेस्टोरेंट या दुकान एक्सपायरी डेट के बाद का सड़ा हुआ मांस/मिठाई, या ऐसा खाना बेचे जो इंसानों के खाने लायक नहीं बचा है (Unfit for consumption), जिससे फूड पॉइजनिंग हो सके; तो BNS 288 (IPC 273) के तहत उस दुकानदार/व्यापारी पर 6 महीने जेल का मुकदमा दर्ज होगा।
तुलना
खराब खाद्य सामग्री बेचने (Selling expired/noxious food) पर दंड। जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।