धारा 325 BNS बनाम धारा 428-429 IPC: जीव जंतु (Animals/Cattle) को वध करने या विकलांग करने द्वारा रिष्टि

सजा (Punishment)

कठोर या सादा

संज्ञेय (Cognizable)

संज्ञेय

जमानतीय (Bailable)

जमानती

समझौता योग्य (Compoundable

शमनीय (मालिक के साथ)

विचारणीय न्यायालय (Court)

कोई भी मजिस्ट्रेट (428) / प्रथम श्रेणी (429/BNS)

IPC (पुराना कानून)

धारा 428-429

428: 10 रुपये मूल्य के जीवजंतु को मारना/विकलांग (Killing/maiming) करना (2 वर्ष)। 429: किसी भी मूल्य के हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड, गाय या बैल (Cattle) या 50 रुपये मूल्य के अन्य पशु को मारना (5 वर्ष)।

BNS (नया कानून)

धारा 325

BNS 325: जीवजंतु को वध करने या विकलांग करने द्वारा रिष्टि—जो कोई किसी भी मूल्य के जीवजंतु या जीवजंतुओं (Any animal or animals of any value)… को वध करके, विष देकर, विकलांग करके… 5 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)

जानवरों की हत्या या उन्हें अपाहिज करना! (Killing/Maiming Animals)। पुरानी IPC में जानवरों की 'कीमत' (10 रुपये या 50 रुपये) और उनकी 'प्रजाति' (गाय, भैंस, घोड़ा) के आधार पर अलग-अलग धाराएं (428-429) थीं। लेकिन नए कानून BNS 325 ने इस 'भेदभाव' को खत्म कर दिया है! अब चाहे वह गली का कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो या हाथी (Any Animal of any value)। अगर कोई भी क्रूर व्यक्ति किसी जानवर को ज़हर देकर मारता है (Poisoning) या उसके पैर काट देता है (Maiming), तो उसे सीधे '5 साल' की भारी सज़ा होगी। यह एनिमल राइट्स (Animal Rights) के लिए बड़ी जीत है।

तुलना

Consolidation & Simplification: BNS 325 ने IPC 428 और 429 को मिलाकर 10 रु/50 रु के मूल्य-भेदभाव को समाप्त कर दिया है। अब ‘सभी जानवरों’ (Cattle or pets) के विरुद्ध क्रूरता पर समान 5 वर्ष का दंड है।

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