धारा 63 BNS बनाम धारा 375 IPC: बलात्संग (Rape) की परिभाषा
सजा (Punishment)
परिभाषा
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
गैर-जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
सेशन कोर्ट
IPC (पुराना कानून)
धारा 375
बलात्संग (Rape) की परिभाषा: सात परिस्थितियों में से किसी में किसी स्त्री के साथ बिना उसकी इच्छा या सम्मति (Consent) के यौन संबंध बनाना… (1. इच्छा के विरुद्ध 2. सम्मति के बिना 3. मृत्यु/उपहति के भय में सम्मति… आदि)।
BNS (नया कानून)
धारा 63
BNS 63 defines rape (बलात्संग). The definition and the seven circumstances under which a sexual act amounts to rape are kept exactly the same as IPC 375. (Exception: Marital rape exception is retained).
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
बलात्कार (Rape) क्या है! निर्भया केस के बाद इस परिभाषा को बहुत विस्तृत (Broad) कर दिया गया था। अगर कोई पुरुष किसी महिला की 'इच्छा के विरुद्ध (Against her will)' या 'सम्मति के बिना (Without Consent)' या 'डरा-धमका कर' उसके शरीर के साथ किसी भी प्रकार का यौन कृत्य (पेनिट्रेशन) करता है, तो वह 'बलात्संग' (Rape) है। अगर लड़की 18 वर्ष से कम उम्र (Minor) की है, तो उसकी 'सहमति' का कोई मोल नहीं होता—वह भी रेप ही माना जाएगा। इसे BNS 63 (पुरानी IPC 375) में विस्तार से समझाया गया है। (इसमें मैरिटल रेप को अभी भी अपराध नहीं माना गया है)।
तुलना
बलात्कार (Rape) की वृहद परिभाषा में 2013 के संशोधन के बाद जो बदलाव हुए थे, उन्हें BNS 63 में वैसा ही रखा गया है।