अध्याय 7क
CrPC Section 105F in Hindi: इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत संपत्तियों का प्रबंधन
New Law Update (2024)
धारा 121 भा.ना.सु.सं.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक / प्रशासनिक
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) न्यायालय, उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को जहां संपत्ति स्थित है, या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किसी अन्य अधिकारी को ऐसी संपत्ति के प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक उस संपत्ति को प्राप्त करेगा और उसका प्रबंधन करेगा जिसके संबंध में धारा 105ङ की उपधारा (1) या धारा 105ज के अधीन आदेश किया गया है, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।
(3) प्रशासक ऐसे उपाय भी करेगा, जैसा केंद्रीय सरकार निदेश दे, उस संपत्ति का व्ययन करने के लिए जो केंद्रीय सरकार को समपहृत की गई है।
Important Sub-Sections Explained
धारा 105च(1)
यह उपधारा न्यायालय को अभिगृहीत या समपहृत संपत्ति के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार देती है, यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि उस क्षेत्र का जिला मजिस्ट्रेट, या उनके द्वारा नामनिर्देशित कोई अधिकारी, यह भूमिका निभा सकता है।
धारा 105च(2)
यह नियुक्त प्रशासक के प्राथमिक कर्तव्यों को रेखांकित करती है, जिसमें उन संपत्तियों को प्राप्त करना और प्रबंधित करना शामिल है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105ङ की उपधारा (1) या धारा 105ज के अधीन आदेशों के अधीन की गई हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए होगा।