अध्याय 8
CrPC Section 119 in Hindi: प्रतिभूति की अपेक्षित अवधि का प्रारंभ
New Law Update (2024)
धारा 142 भा.ना.सु.सं.
TRIAL COURT
मजिस्ट्रेट
Punishment
प्रक्रियात्मक – निर्णय / दंडादेश
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में धारा 106 या धारा 117 के अधीन प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश दिया जाता है, ऐसे आदेश दिए जाने के समय कारावास का दंडादेश भुगत रहा है या भुगता रहा है, तो वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति अपेक्षित है, ऐसे दंडादेश के समाप्त होने पर प्रारंभ होगी।
(2) अन्य मामलों में ऐसी अवधि ऐसे आदेश की तारीख को प्रारंभ होगी जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई पश्चातवर्ती तारीख नियत न करे।
Important Sub-Sections Explained
धारा 119(1)
यह उपधारा स्पष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 106 या 117 के अधीन प्रतिभूति का आदेश जारी किया जाता है, उस समय कारावास में है, चाहे वह दंडादेश भुगत रहा हो या उसे भुगताया जा रहा हो, तो वह अवधि जिसके लिए उसे प्रतिभूति देनी होगी, उसके वर्तमान कारावास की अवधि समाप्त होने के बाद ही प्रारंभ होगी।
धारा 119(2)
अन्य सभी परिस्थितियों में, जहां व्यक्ति प्रतिभूति आदेश दिए जाने के समय कारावास में नहीं है, प्रतिभूति अवधि ऐसे आदेश की तारीख से तुरंत प्रारंभ हो जाएगी, जब तक कि मजिस्ट्रेट, वैध कारणों से, प्रारंभ को किसी बाद की विशिष्ट तारीख तक स्थगित करने का निर्णय न ले।