अध्याय II
CrPC Section 12 in Hindi: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि। (नियम, सजा और Bare Act PDF)
New Law Update (2024)
धारा 10 बी.एन.एस.एस.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक / प्रशासनिक
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) प्रत्येक जिले में (जो महानगर क्षेत्र नहीं है) उच्च न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।
(2) उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां होंगी, जैसी उच्च न्यायालय निर्दिष्ट करे।
(3) (क) जब कभी उच्च न्यायालय को समीचीन प्रतीत हो वह किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और जब कभी ऐसी आवश्यकता हो, उसे इस धारा के अधीन उसके दायित्वों से मुक्त कर सकता है।
(ख) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेटों (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से भिन्न) के कार्य पर ऐसे पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्तियां भी होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा, जैसी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।
Important Sub-Sections Explained
धारा 12(1)
यह उपधारा उच्च न्यायालय को प्रत्येक जिले में, महानगर क्षेत्रों को छोड़कर, एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करने का अधिदेश देती है, जिससे जिला स्तर पर आपराधिक न्यायपालिका का प्रमुख स्थापित होता है।
धारा 12(2)
यह उपधारा उच्च न्यायालय को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नियुक्त करने का अधिकार देती है, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा समान या निर्दिष्ट शक्तियाँ प्रदान करती है, जिससे सीजेएम को न्यायिक कार्यभार और पर्यवेक्षण के प्रबंधन में सहायता मिलती है।