अध्याय VIII
CrPC Section 122 in Hindi: प्रतिभूति के अभाव में कारावास
New Law Update (2024)
धारा 132 भा.ना.सु.सं.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक – वारंट / समन प्रक्रिया
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) यदि धारा 106 या धारा 117 के अधीन प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया कोई व्यक्ति उस तारीख को या उससे पहले जिसको वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति दी जानी है, प्रारंभ होती है, ऐसी प्रतिभूति नहीं देता है, तो वह, इसमें इसके पश्चात् वर्णित मामले के सिवाय, कारागार को सुपुर्द किया जाएगा, या, यदि वह पहले ही कारागार में है, तो उसे कारागार में तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि ऐसी अवधि समाप्त न हो जाए या जब तक कि ऐसी अवधि के भीतर वह उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को, जिसने उसका अध्यपेक्षा करने वाला आदेश दिया था, प्रतिभूति न दे दे।
(2) यदि धारा 117 के अधीन मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के अनुसरण में शांति बनाए रखने के लिए ज़मानतदारों सहित या उनके बिना बंधपत्र निष्पादित करने के पश्चात् किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट या उसके पदोत्तरवर्ती के समाधान के लिए यह साबित हो जाता है कि उसने बंधपत्र का भंग किया है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट या पदोत्तरवर्ती ऐसे सबूत के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और बंधपत्र की अवधि की समाप्ति तक कारागार में निरुद्ध रखा जाए और ऐसा आदेश किसी अन्य दंड या समपहरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जिसके लिए उक्त व्यक्ति विधि के अनुसार उत्तरदायी हो सकता है।
(3) जब ऐसे व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट द्वारा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट, यदि ऐसा व्यक्ति पूर्वोक्त प्रतिभूति नहीं देता है, तो उसे सेशन न्यायाधीश के आदेशों तक कारागार में निरुद्ध रखने का निदेश देते हुए एक वारंट जारी करेगा और कार्यवाहियां यथासंभव शीघ्र ऐसे न्यायालय के समक्ष रखी जाएंगी।
(4) ऐसा न्यायालय, ऐसी कार्यवाहियों की परीक्षा करने के पश्चात् और मजिस्ट्रेट से ऐसी कोई अतिरिक्त जानकारी या साक्ष्य अपेक्षित करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझता है, और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, मामले पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे: परंतु यह कि वह अवधि (यदि कोई हो) जिसके लिए किसी व्यक्ति को प्रतिभूति देने में विफलता के लिए कारावासित किया जाता है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(5) यदि उसी कार्यवाही के दौरान दो या अधिक व्यक्तियों से प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है जिनमें से किसी एक के संबंध में कार्यवाहियां उपधारा (3) के अधीन सेशन न्यायाधीश को निर्देशित की जाती हैं, तो ऐसे निर्देश में ऐसे अन्य व्यक्तियों में से किसी का भी मामला शामिल होगा जिसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है, और उपधाराओं (3) और (4) के उपबंध, उस घटना में, ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले पर भी लागू होंगे सिवाय इसके कि वह अवधि (यदि कोई हो) जिसके लिए उसे कारावासित किया जा सकता है, उस अवधि से अधिक नहीं होगी जिसके लिए उसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया था।
(6) एक सेशन न्यायाधीश अपने विवेकानुसार उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन उसके समक्ष रखी गई किसी कार्यवाही को अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश को अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण पर, ऐसा अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में इस धारा के अधीन सेशन न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
(7) यदि प्रतिभूति कारागार के भारसाधक अधिकारी को निविदित की जाती है, तो वह तत्काल मामले को उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को निर्देशित करेगा जिसने आदेश दिया था, और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेशों की प्रतीक्षा करेगा।
Important Sub-Sections Explained
धारा 122(1) – प्रतिभूति प्रस्तुत करने में चूक
यह उपधारा तत्काल परिणाम बताती है यदि कोई व्यक्ति धारा 106 या 117 दं.प्र.सं. के तहत आदेशित प्रतिभूति प्रदान करने में विफल रहता है, जिसमें यह अनिवार्य है कि उन्हें कारागार में तब तक सुपुर्द या निरुद्ध किया जाए जब तक कि प्रतिभूति प्रस्तुत न की जाए या अवधि समाप्त न हो जाए।
धारा 122(4) – सेशन न्यायाधीश की शक्तियां और कारावास की सीमा
यह उपधारा सेशन न्यायाधीश को उन मामलों की समीक्षा करने का अधिकार देती है जहां एक वर्ष से अधिक की प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की जाती है, जिससे उन्हें उचित जांच के बाद उपयुक्त आदेश पारित करने की अनुमति मिलती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण परंतुक है जो ऐसी चूक के लिए अधिकतम कारावास को तीन साल तक सीमित करता है।
Landmark Judgements
छबीनाथ दुबे बनाम बिहार राज्य (1975):
इस मामले ने पूर्ववर्ती धारा 123(2) (अब 122(3)) के तहत सेशन न्यायाधीश को संदर्भ के पहलुओं और उच्च न्यायालय द्वारा जांच के दायरे को स्पष्ट किया, जब किसी व्यक्ति को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत न करने पर कारावास में सुपुर्द किया जाता है।
केसर सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1999):
राजस्थान उच्च न्यायालय ने धारा 122(4) के तहत सेशन न्यायाधीश की शक्तियों और प्रतिभूति प्रस्तुत करने में चूक के लिए निरोध के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के महत्व पर चर्चा की।