अध्याय 10
CrPC Section 132 in Hindi: पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण
New Law Update (2024)
धारा 141 बी.एन.एस.एस.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक – वारंट / समन प्रक्रिया
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 129, धारा 130 या धारा 131 के अधीन किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा, सिवाय—
(क) जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बलों का कोई अधिकारी या सदस्य है, वहां केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से;
(ख) किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी से।
(2) उक्त धाराओं में से किसी के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को; धारा 129 या धारा 130 के अधीन अध्यपेक्षा के अनुपालन में सद्भावपूर्वक कोई कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को; धारा 131 के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी सशस्त्र बल अधिकारी को; किसी ऐसे आदेश के पालन में कोई कार्य करने वाले किसी सशस्त्र बल सदस्य को, जिसका पालन करने के लिए वह आबद्ध था, यह नहीं समझा जाएगा कि उसने तद्वारा कोई अपराध किया है।
(3) इस धारा में और इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में,—
(क) “सशस्त्र बल” अभिव्यक्ति का अर्थ है थल सेना, नौसेना और वायु सेना, जो स्थल सेना के रूप में कार्यरत हैं और इसमें संघ के ऐसे कार्यरत कोई अन्य सशस्त्र बल भी शामिल हैं;
(ख) सशस्त्र बलों के संबंध में “अधिकारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सशस्त्र बलों के अधिकारी के रूप में कमीशन किया गया है, राजपत्रित किया गया है या वेतन पर है और इसमें एक जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी, एक वारंट अधिकारी, एक पेटी अधिकारी, एक गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी और एक अराजपत्रित अधिकारी भी शामिल है;
(ग) सशस्त्र बलों के संबंध में “सदस्य” से अधिकारी से भिन्न सशस्त्र बलों का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।
Important Sub-Sections Explained
धारा 132(1)
यह उपधारा अधिदेशित करती है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, जिसमें सशस्त्र बल कर्मी भी शामिल हैं, धारा 129, 130 या 131 (जो विधिविरुद्ध जमाव को तितर-बितर करने से संबंधित हैं) के तहत की गई कार्रवाइयों के लिए, केन्द्रीय या राज्य सरकार से स्पष्ट अनुमति प्राप्त किए बिना कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है।
धारा 132(2)
यह उपधारा कुछ व्यक्तियों – जैसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों और सशस्त्र बल कर्मियों – को अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करती है, यदि उनके कार्य धारा 129, 130 या 131 के अधीन सद्भावपूर्वक या उन आदेशों के पालन में किए गए थे जिनका पालन करने के लिए वे आबद्ध थे, जिसका अर्थ है कि उन्हें कोई अपराध करने वाला नहीं माना जाएगा।
Landmark Judgements
संकरन मोइत्रा बनाम साधना दास व अन्य (2006):
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 132 महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करती है, जिसमें सशस्त्र बल कर्मियों, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों या पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध धारा 129, 130 या 131 के अधीन किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के लिए कोई अभियोजन प्रारंभ करने से पहले समुचित सरकार (केन्द्रीय या राज्य) से पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। इस निर्णय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि किसी कार्य को अत्यधिक या अवैध भी आरोप लगाया जाता है, तब भी यदि वह कार्य इन विशिष्ट प्रावधानों के अधीन कर्तव्य के दायरे में आता है तो मंजूरी की आवश्यकता बनी रहती है।