अध्याय 10
CrPC Section 136 in Hindi: ऐसा करने में उसकी असफलता के परिणाम
New Law Update (2024)
धारा 147 बी.एन.एस.एस.
TRIAL COURT
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
Punishment
प्रक्रियात्मक / प्रशासनिक
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता है या उपस्थित नहीं होता है और कारण दर्शित नहीं करता है तो वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 में उस निमित्त विहित शास्ति का दायी होगा और आदेश आत्यंतिक कर दिया जाएगा।
Important Sub-Sections Explained
Landmark Judgements
अल्कली एंड केमिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (1981):
पटना उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर किसी सशर्त आदेश के विरुद्ध उपस्थित होने में या पर्याप्त कारण दर्शाने में विफल रहता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 या 134 के तहत पारित आदेश स्वतः ही आत्यंतिक हो जाता है, और बाद की कार्यवाही इस निश्चित आदेश द्वारा शासित होगी।
श्रीमती इंदरवती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994):
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 136 सशर्त आदेश को अंतिम रूप देती है यदि प्राप्तकर्ता आपत्ति करने या अनुपालन करने के अवसर का लाभ नहीं उठाता है। ऐसी असफलता पर, सशर्त आदेश एक निश्चित निर्देश में बदल जाता है, जिसके गैर-अनुपालन से भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक परिणाम आकर्षित होते हैं।