अध्याय II
CrPC Section 14 in Hindi: न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता (नियम, सजा और Bare Act PDF)
New Law Update (2024)
धारा 13 बी.एन.एस.एस.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक – अपीलें / पुनरीक्षण
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय-समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा जिनके भीतर धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन उनमें क्रमशः निहित की जाएं; परंतु किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर अपनी बैठक कर सकेगा जिसके लिए वह स्थापित किया गया है।
(2) ऐसे परिनिर्धारण द्वारा जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियां जिले भर में विस्तृत होंगी।
(3) जहां धारा 11 या धारा 13 या धारा 18 के अधीन नियुक्त किसी मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता उस जिले या, यथास्थिति, महानगर क्षेत्र से परे तक विस्तृत है जिसमें वह सामान्यतः न्यायालय लगाता है वहां, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस संहिता में सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का, ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के पूरे क्षेत्र में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह यथास्थिति, उक्त जिले या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है।
Important Sub-Sections Explained
धारा 14(1) – स्थानीय सीमाओं का परिनिर्धारण
यह उप-धारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) को, उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन, उन सटीक भौगोलिक क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार देती है जहाँ धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट करती है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्थापित स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर न्यायालय लगा सकते हैं।
धारा 14(2) – व्यतिक्रम अधिकारिता
जब तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विशिष्ट स्थानीय सीमाएं परिभाषित नहीं की जाती हैं, यह उप-धारा यह आज्ञापक करती है कि प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियां संपूर्ण जिले में विस्तृत होंगी।