अध्याय 10

CrPC Section 140 in Hindi: मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति।

New Law Update (2024)

धारा 144 भा.ना.सु.सं.

TRIAL COURT

Punishment​

प्रक्रियात्मक – वारंट / समन प्रक्रिया

Cognizable?

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

(1) जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण निर्देशित करता है, वहां मजिस्ट्रेट—
(क) ऐसे व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकेगा जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों; और
(ख) यह घोषित कर सकेगा कि स्थानीय अन्वेषण के आवश्यक व्ययों का पूरा या कोई भाग कौन देगा।
(2) ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ी जा सकेगी।
(3) जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी विशेषज्ञ को समन करता है और उसकी परीक्षा करता है, वहां मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे समन करने और परीक्षा के खर्च कौन देगा।

Important Sub-Sections Explained

धारा 140(1)

यह उपधारा मजिस्ट्रेट को धारा 139 के अधीन स्थानीय अन्वेषण करने वाले व्यक्ति को लिखित अनुदेश देने और यह निर्धारित करने का अधिकार देती है कि उस अन्वेषण के व्यय कौन वहन करेगा।

धारा 140(2)

यह उपधारा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करती है कि स्थानीय अन्वेषण करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मामले में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य और पढ़ी जा सकेगी।

Landmark Judgements

Draft Format / Application

Leave a Reply

Scroll to Top