अध्याय X

CrPC Section 141 in Hindi: आदेश के अंतिम किए जाने पर प्रक्रिया और अवज्ञा के परिणाम

New Law Update (2024)

धारा 152 BNSS

TRIAL COURT

Punishment​

प्रक्रियात्मक / प्रशासकीय

Cognizable?

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

(1) जब धारा 136 या धारा 138 के अधीन कोई आदेश अंतिम कर दिया गया है, तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश किया गया था, उसकी सूचना देगा, और उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य को सूचना में नियत समय के भीतर करे, और उसे सूचित करेगा कि अवज्ञा की दशा में वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 द्वारा उपबंधित शास्ति का दायी होगा।
(2) यदि ऐसा कार्य नियत समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है, और उसके करने के लिए हुए खर्चों को, या तो अपने आदेश से हटाए गए किसी भवन, माल या अन्य संपत्ति के विक्रय द्वारा, या उस व्यक्ति की ऐसी अन्य जंगम संपत्ति के, जो उस मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के भीतर या बाहर हो, करस्थम् और विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है, और यदि ऐसी अन्य संपत्ति उस अधिकारिता के बाहर है, तो जब वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित कर दी जाती है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह संपत्ति पाई जाती है जिसे कुर्क किया जाना है, तब आदेश उसकी कुर्की और विक्रय के लिए प्राधिकृत करेगा।
(3) इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए किसी भी कार्य के बारे में कोई वाद नहीं होगा।

Important Sub-Sections Explained

धारा 141(1)

यह उपधारा मजिस्ट्रेट को यह अधिदेशित करती है कि वह व्यक्ति को अंतिम आदेश की सूचना दे, अनुपालन के लिए एक समय निर्दिष्ट करे, और उन्हें गैर-अनुपालन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत शास्ति के बारे में चेतावनी दे। यह उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और व्यक्ति को उनके कानूनी दायित्वों और अवज्ञा के परिणामों के बारे में सूचित करता है।

धारा 141(2)

यह महत्वपूर्ण उपधारा मजिस्ट्रेट को आदेश को शारीरिक रूप से लागू करने के लिए सशक्त करती है, यदि व्यक्ति अनुपालन करने में विफल रहता है तो कार्य को करवाकर। यह खर्चों की वसूली के लिए एक स्पष्ट तंत्र भी प्रदान करता है, जिसमें संपत्ति की बिक्री के माध्यम से भी शामिल है, यहां तक कि मजिस्ट्रेट की तत्काल अधिकारिता से परे भी, ऐसे आदेशों की प्रवर्तनीयता को उजागर करता है।

Landmark Judgements

मुरलीधर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1975 क्रि.ल.ज. 1167 (इलाहाबाद)):

इस निर्णय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 141(2) के तहत मजिस्ट्रेट की खर्चों की वसूली की शक्ति के दायरे को स्पष्ट किया। इसमें यह माना गया कि वसूली तंत्र धारा 136 या 138 के तहत अंतिम किए गए आदेशों के प्रवर्तन का एक अभिन्न अंग है, जो मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि मूल कार्य चूककर्ता पक्ष द्वारा नहीं किए जाने पर भी अनुपालन सुनिश्चित हो।

सुरेंद्र नाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1981 क्रि.ल.ज. 1163 (इलाहाबाद)):

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में, धारा 141(2) के तहत खर्चों की वसूली के लिए संपत्ति की बिक्री की प्रक्रिया पर और विस्तार से बताया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि संपत्ति मालिक के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए और राज्य द्वारा निर्देशित कार्य को करने में हुए खर्चों की वसूली को सुगम बनाने के लिए ऐसी बिक्री को कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

Draft Format / Application

Leave a Reply

Scroll to Top