अध्याय दस

CrPC Section 146 in Hindi: विवादग्रस्त विषय की कुर्की करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति

New Law Update (2024)

धारा 178 भा.ना.सु.सं.

TRIAL COURT

Punishment​

प्रक्रियात्मक / प्रशासनिक

Cognizable?

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

(1) यदि धारा 145 की उपधारा (1) के अधीन आदेश करने के पश्चात् किसी भी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपात स्थिति का मामला समझता है या वह यह विनिश्चय करता है कि कोई भी पक्षकार धारा 145 में निर्दिष्ट ऐसे कब्जे में तब नहीं था, या यदि वह स्वयं का समाधान करने में असमर्थ है कि विवादग्रस्त विषय के ऐसे कब्जे में उनमें से कौन तब था, तो वह विवादग्रस्त विषय को तब तक कुर्क कर सकता है जब तक सक्षम न्यायालय ने उस पर कब्जा करने के हकदार व्यक्ति के बारे में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर दिया है:
परंतु ऐसा मजिस्ट्रेट कुर्की को किसी भी समय वापस ले सकता है यदि वह संतुष्ट है कि विवादग्रस्त विषय के संबंध में शांति भंग की कोई संभावना नहीं रह गई है।
(2) जब मजिस्ट्रेट विवादग्रस्त विषय की कुर्की करता है, तो वह, यदि ऐसे विवादग्रस्त विषय के संबंध में किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है, संपत्ति की देखरेख के लिए ऐसे प्रबंध कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे, या यदि वह ठीक समझे, तो उसका एक रिसीवर नियुक्त कर सकता है, जिसे, मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन नियुक्त रिसीवर की सभी शक्तियां होंगी:
परंतु यदि किसी सिविल न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त विषय के संबंध में पश्चात् किसी रिसीवर को नियुक्त किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट—
(क) उसके द्वारा नियुक्त रिसीवर को विवादग्रस्त विषय का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को सौंपने का आदेश देगा और तत्पश्चात् उसके द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा; और
(ख) ऐसे अन्य आनुषंगिक या पारिणामिक आदेश कर सकता है जो न्यायसंगत हों।

Important Sub-Sections Explained

धारा 146(1)

यह उपधारा मजिस्ट्रेट को आपातकालीन स्थितियों में, या जब धारा 145 के तहत यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन कब्जे में है, एक विवादित संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का अधिकार देती है, ताकि संभावित हिंसा को रोका जा सके जब तक कि एक सिविल न्यायालय सही कब्जेधारक का निर्णय नहीं कर लेता।

धारा 146(2)

यह उपधारा मजिस्ट्रेट को कुर्क की गई संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए एक रिसीवर नियुक्त करने की अनुमति देती है। यदि कोई सिविल न्यायालय बाद में उसी संपत्ति के लिए अपना रिसीवर नियुक्त करता है, तो मजिस्ट्रेट के रिसीवर को सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति को कब्जा सौंपना होगा।

Landmark Judgements

राम सुमेर पुरी महंत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1985):

इस उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने यह स्थापित किया कि एक बार जब कोई सक्षम सिविल न्यायालय अचल संपत्ति के शीर्षक या कब्जे से संबंधित विवाद पर कब्जा कर लेता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145/146 के तहत कार्यवाही चलने योग्य नहीं होती है। आपराधिक न्यायालय को सिविल न्यायालय के समानांतर आगे नहीं बढ़ना चाहिए ताकि परस्पर विरोधी निर्णयों से बचा जा सके।

सुरेंद्र कुमार बनाम राम स्वरूप (1998):

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 के तहत कुर्की एक अस्थायी और आपातकालीन उपाय है जिसका उद्देश्य शांति भंग को रोकना और विवादित संपत्ति को बनाए रखना है, जब तक कि एक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा अधिकारों का अंतिम अधिनिर्णय नहीं हो जाता। मजिस्ट्रेट की भूमिका शीर्षक या अंतिम कब्जे का निर्धारण करना नहीं है।

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