अध्याय बारह
CrPC Section 171 in Hindi: परिवादी और साक्षियों को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न की जाए और न उन्हें अवरोध के अधीन किया जाए
New Law Update (2024)
धारा 192 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक – विचारण / आरोप
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
किसी न्यायालय में जाते समय किसी भी परिवादी या साक्षी से किसी पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, न ही उसे अनावश्यक अवरोध या असुविधा के अधीन किया जाएगा, और न ही उसे अपने स्वयं के बंधपत्र से भिन्न अपनी हाजिरी के लिए कोई प्रतिभूति देने के लिए अपेक्षित किया जाएगा; परंतु यह कि, यदि कोई परिवादी या साक्षी धारा 170 में निर्दिष्ट अनुसार उपस्थित होने या बंधपत्र निष्पादित करने से इंकार करता है, तो थाने का भारसाधक अधिकारी उसे अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट के पास भेज सकेगा, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि वह ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं कर देता, या जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।