अध्याय II
CrPC Section 18 in Hindi: विशेष महानगर मजिस्ट्रेट (नियम, सजा और Bare Act PDF)
New Law Update (2024)
धारा 18 बी.एन.एस.एस.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक / प्रशासनिक
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) उच्च न्यायालय, यदि केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाए तो, किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या कर चुका है, इस संहिता द्वारा या उसके अधीन एक महानगर मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या प्रदान की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां, अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर किसी महानगर क्षेत्र में विशेष मामलों या विशेष वर्गों के मामलों के संबंध में प्रदान कर सकता है;
परंतु ऐसी कोई भी शक्ति किसी व्यक्ति को तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास विधिक मामलों से संबंधित ऐसी अर्हता या अनुभव न हो जिसे उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
(2) ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और उन्हें ऐसी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा कि उच्च न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश दे।
(3) उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, यथास्थिति, किसी विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है।
Important Sub-Sections Explained
Section 18(1)
यह महत्वपूर्ण उपधारा उच्च न्यायालय को केंद्र या राज्य सरकार के अनुरोध पर, सरकारी पदों पर कार्यरत या रह चुके व्यक्तियों को विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देती है, ताकि वे महानगर क्षेत्रों के भीतर विशिष्ट प्रकार के मामलों को संभाल सकें, बशर्ते वे विनिर्दिष्ट विधिक योग्यताओं को पूरा करते हों।
Section 18(3)
यह उपधारा विशेष महानगर मजिस्ट्रेटों के क्षेत्राधिकार का विस्तार करती है, जिससे वे नामित महानगर क्षेत्रों के बाहर स्थित स्थानीय क्षेत्रों में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकें, जैसा कि उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया हो।