अध्याय XIII
CrPC Section 189 in Hindi: भारत के बाहर किए गए अपराधों से संबंधित साक्ष्य की प्राप्ति
New Law Update (2024)
धारा 204 भा.ना.सु.सं.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक – अन्वेषण / जांच
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
जब कोई ऐसा अपराध, जिसका भारत के बाहर के किसी राज्यक्षेत्र में किया जाना अभिकथित है, धारा 188 के उपबंधों के अधीन जांच या विचारण किया जा रहा हो, तब केंद्रीय सरकार, यदि वह ठीक समझे, यह निदेश दे सकती है कि उस राज्यक्षेत्र में या उसके लिए किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस राज्यक्षेत्र में या उसके लिए भारत के किसी राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए अभिसाक्ष्यों की या पेश की गई प्रदर्शनियों की प्रतियां उस न्यायालय द्वारा, जो ऐसी जांच या विचारण कर रहा है, साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएंगी, किसी ऐसे मामले में, जिसमें ऐसा न्यायालय उन विषयों के संबंध में, जिनसे ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्शनियां संबंधित हैं, साक्ष्य लेने के लिए कमीशन निकाल सकता था।