अध्याय 2
CrPC Section 19 in Hindi: महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना (नियम, सजा और Bare Act PDF)
New Law Update (2024)
धारा 20 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक / प्रशासनिक
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे, और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे।
(2) उच्च न्यायालय इस संहिता के प्रयोजनों के लिए अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होने की यदि कोई बात है, तो उसका विस्तार परिनिश्चित कर सकेगा।
(3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट समय-समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा कि महानगर मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य का वितरण किस प्रकार किया जाएगा और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कितना कार्य आबंटित किया जाएगा।
Important Sub-Sections Explained
धारा 19(1)
यह उपधारा प्राथमिक कमान श्रृंखला स्थापित करती है, जिसमें कहा गया है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होते हैं, जबकि अन्य महानगर मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के समग्र नियंत्रण के अधीन, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
धारा 19(3)
यह उपधारा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को सभी महानगर मजिस्ट्रेटों के बीच न्यायिक कार्य के व्यवस्थित वितरण और विशेष रूप से अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कर्तव्यों के आबंटन के लिए नियम या विशेष आदेश जारी करने का अधिकार देती है।