अध्याय II

CrPC Section 24 in Hindi: लोक अभियोजक (नियम, सजा और Bare Act PDF)

New Law Update (2024)

धारा 17 भा.ना.सु.सं.

TRIAL COURT

उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय

Punishment​

प्रक्रियात्मक – अपील / पुनरीक्षण

Cognizable?

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है जो उस न्यायालय में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की ओर से किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही का संचालन करेगा।
(2) केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।
(3) प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और उस जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है; परंतु यह कि किसी एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक को, यथास्थिति, किसी अन्य जिले के लिए भी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है।
(4) जिला मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात् ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य हैं।
(5) राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (4) के अधीन तैयार किए गए नामों के पैनल में नहीं है।
(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का एक नियमित संवर्ग विद्यमान है, वहाँ राज्य सरकार उस संवर्ग में गठित व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी; परंतु यह कि जहाँ, राज्य सरकार की राय में, ऐसी नियुक्ति के लिए ऐसे संवर्ग में कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, वहाँ वह सरकार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (4) के अधीन तैयार किए गए नामों के पैनल में से, यथास्थिति, किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।
(7) कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य तभी होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता रहा हो।
(8) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है जो कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता रहा हो।
(9) उपधारा (7) और उपधारा (8) के प्रयोजनों के लिए, वह अवधि जिसके दौरान कोई व्यक्ति प्लीडर के रूप में व्यवसाय करता रहा है, या लोक अभियोजक के रूप में या अपर लोक अभियोजक के रूप में या सहायक लोक अभियोजक के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात अभियोजन अधिकारी के रूप में (चाहे इस संहिता के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात्) सेवा की है, वह अवधि मानी जाएगी जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता रहा है।

Important Sub-Sections Explained

Landmark Judgements

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