अध्याय 21क

CrPC Section 265K in Hindi: अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना

New Law Update (2024)

धारा 282 भा.ना.सु.सं.

TRIAL COURT

Punishment​

प्रक्रियात्मक / प्रशासनिक

Cognizable?

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी अभियुक्त द्वारा धारा 265ख के अधीन अभिवाक् सौदेबाजी के लिए फाइल किए गए आवेदन में किए गए कथन या बताए गए तथ्य इस अध्याय के प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे।

Important Sub-Sections Explained

Landmark Judgements

Draft Format / Application

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