अध्याय XXIII
CrPC Section 285 in Hindi: कमीशन किसे जारी किया जाए
New Law Update (2024)
धारा 301 BNSS
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियागत – साक्ष्य / साक्षी
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) यदि साक्षी ऐसे राज्यक्षेत्रों के भीतर है, जिन पर यह संहिता लागू होती है, तो कमीशन, यथास्थिति, उस मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निदिष्ट किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर साक्षी पाया जाता है।
(2) यदि साक्षी भारत में है, किन्तु ऐसे राज्य या क्षेत्र में है, जिस पर यह संहिता लागू नहीं होती है, तो कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निदिष्ट किया जाएगा, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।
(3) यदि साक्षी भारत के बाहर किसी देश या स्थान में है और केंद्रीय सरकार ने ऐसे देश या स्थान की सरकार के साथ आपराधिक मामलों से संबंधित साक्षियों की परीक्षा करने के लिए व्यवस्था की है, तो कमीशन ऐसे प्रारूप में, ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निदिष्ट करके, और ऐसे प्राधिकारी को पारेषण के लिए भेजा जाएगा, जैसा केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विहित करे।
Important Sub-Sections Explained
धारा 285(1)
यह उपधारा यह निर्दिष्ट करती है कि यदि कोई साक्षी उन क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर रहता है जहां दंड प्रक्रिया संहिता लागू होती है, तो उनकी परीक्षा के लिए कमीशन उस मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाना चाहिए, जिसके पास साक्षी के स्थान पर स्थानीय अधिकारिता है।
धारा 285(3)
यह उपधारा उन स्थितियों को संबोधित करती है जहां कोई साक्षी भारत के बाहर स्थित है। यह अनिवार्य करती है कि यदि केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में साक्ष्य लेने के लिए विदेशी देश के साथ व्यवस्था स्थापित की है, तो कमीशन का प्रारूप, प्राप्तकर्ता न्यायालय/अधिकारी और पारेषण प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से विहित किए जाएंगे।