अध्याय XXIII
CrPC Section 294 in Hindi: कतिपय दस्तावेजों का औपचारिक सबूत नहीं
New Law Update (2024)
धारा 399 भा.ना.सु.सं.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक – अन्वेषण / जांच
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) जहां अभियोजन या अभियुक्त द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज दाखिल की जाती है, वहां ऐसी प्रत्येक दस्तावेज का विशिष्ट विवरण एक सूची में शामिल किया जाएगा और अभियोजन या अभियुक्त, यथास्थिति, या अभियोजन या अभियुक्त के अभिवक्ता, यदि कोई हो, से ऐसी प्रत्येक दस्तावेज की असलियत को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाएगा।
(2) दस्तावेजों की सूची ऐसे प्ररूप में होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।
(3) जहां किसी दस्तावेज की असलियत पर विवाद नहीं है, वहां ऐसी दस्तावेज को इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर के सबूत के बिना, जिसे वह हस्ताक्षरित प्रतीत होता है, साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा; परंतु न्यायालय स्वविवेकानुसार ऐसे हस्ताक्षर को साबित करने की अपेक्षा कर सकेगा।
Important Sub-Sections Explained
धारा 294(1)
यह उप-धारा अधिदेशित करती है कि जब किसी भी पक्ष द्वारा कोई दस्तावेज न्यायालय में दाखिल की जाती है, तो विरोधी पक्ष से औपचारिक रूप से उसकी असलियत को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाना चाहिए, जिससे निर्विवादित दस्तावेजों की शीघ्र पहचान करके विचारण को सुव्यवस्थित किया जा सके।
परंतुक सहित धारा 294(3)
यदि किसी दस्तावेज की असलियत स्वीकार कर ली जाती है, तो उसे हस्ताक्षर साबित करने की आवश्यकता के बिना साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। तथापि, न्यायालय महत्वपूर्ण विवेकाधिकार रखता है कि यदि वह आवश्यक समझे तो हस्ताक्षर का सबूत अभी भी अपेक्षित करे, जिससे न्यायिक निगरानी सुनिश्चित होती है।
Landmark Judgements
अब्दुल कय्यूम @ कय्यूम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2009):
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294(3) का परंतुक न्यायालय को यह विवेकाधिकार देता है कि वह किसी हस्ताक्षर का सबूत अपेक्षित कर सके, भले ही दस्तावेज की असलियत पक्षकारों द्वारा स्वीकार कर ली गई हो। यह इस बात पर बल देता है कि न्यायालय असलियत की स्वीकृति से बाध्य नहीं है और उचित मामलों में हस्ताक्षर का साबित होना अभी भी सुनिश्चित कर सकता है।
भवानीपुरिया ब्रदर्स बनाम बिहार राज्य (1993):
पटना उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294(1) में निर्धारित प्रक्रिया, जिसके अनुसार न्यायालय को अभियोजन या अभियुक्त से दस्तावेजों की असलियत को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहना अपेक्षित है, अनिवार्य है। इस उपबंध का पालन न करने से दस्तावेजों के साक्ष्यिक मूल्य या ग्राह्यता पर प्रभाव पड़ सकता है, जो प्रक्रिया के औपचारिक पालन के महत्व को रेखांकित करता है।