अध्याय 26
CrPC Section 349 in Hindi: उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति का कारावास या सुपुर्दगी
New Law Update (2024)
धारा 380 भा.ना.सु.सं.
TRIAL COURT
Punishment
दंडनीय (धारा के पाठ का संदर्भ लें)
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
यदि कोई साक्षी या व्यक्ति जिसे किसी दांडिक न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए बुलाया गया है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से जो उससे किए जाते हैं, या ऐसी किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने से जो उसके कब्जे या शक्ति में है और जिसे पेश करने की अपेक्षा न्यायालय उससे करता है, इनकार करता है, और उसे ऐसा करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् भी, ऐसे इनकार के लिए कोई युक्तियुक्त प्रतिहेतु नहीं देता है, तो ऐसा न्यायालय, कारण लेखबद्ध करते हुए, उसे सादा कारावास से दंडित कर सकेगा या पीठासीन मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के हस्ताक्षर से वारंट द्वारा उसे न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा में किसी ऐसी अवधि के लिए निरुद्ध कर सकेगा जो सात दिन से अधिक नहीं होगी, जब तक कि इस बीच ऐसा व्यक्ति परीक्षा किए जाने और उत्तर देने या दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए सहमत न हो जाए। उसके इनकार करते रहने की दशा में, उससे धारा 345 या धारा 346 के उपबंधों के अनुसार निपटा जा सकेगा।