अध्याय छब्बीस
CrPC Section 352 in Hindi: कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों द्वारा कुछ अपराधों का विचारण न किया जाना, जब वे उनके समक्ष किए गए हों
New Law Update (2024)
धारा 433 बी.एन.एस.एस.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक / प्रशासनात्मक
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
धाराओं 344, 345, 349 और 350 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी दांडिक न्यायालय का कोई न्यायाधीश (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भिन्न) या कोई मजिस्ट्रेट धारा 195 में निर्दिष्ट किसी ऐसे अपराध के लिए किसी व्यक्ति का विचारण नहीं करेगा, जब ऐसा अपराध उसके समक्ष किया जाता है या उसके प्राधिकार के अवमान में किया जाता है, या किसी न्यायिक कार्यवाही के अनुक्रम में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के रूप में उसकी जानकारी में लाया जाता है।