अध्याय उनतीस

CrPC Section 391 in Hindi: अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसे लिए जाने का निदेश दे सकेगा

New Law Update (2024)

धारा 427 बीएनएसएस

TRIAL COURT

Punishment​

प्रक्रियात्मक – अन्वेषण / जांच

Cognizable?

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

(1) इस अध्याय के अधीन किसी अपील का निपटारा करते समय, अपीलीय न्यायालय, यदि वह अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है, तो उसके कारण अभिलिखित करेगा और वह या तो ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकेगा या उसे किसी मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने का निदेश दे सकेगा, या जब अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय है, तब वह उसे किसी सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने का निदेश दे सकेगा।
(2) जब अतिरिक्त साक्ष्य सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है, तब वह ऐसे साक्ष्य को अपीलीय न्यायालय को प्रमाणित करेगा और तब ऐसा न्यायालय अपील का निपटारा करने के लिए कार्यवाही करेगा।
(3) अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के समय अभियुक्त या उसका प्लीडर उपस्थित होने का अधिकार रखेगा।
(4) इस धारा के अधीन साक्ष्य का ग्रहण, अध्याय तेईस के उपबंधों के अधीन होगा, मानो वह कोई जांच हो।

Important Sub-Sections Explained

धारा 391(1)

यह उपधारा अपीलीय न्यायालय को अपील का विनिश्चय करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है यदि वह इसे ‘आवश्यक’ समझता है। न्यायालय को ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करना होगा और वह या तो स्वयं साक्ष्य ले सकता है या किसी अधीनस्थ न्यायालय (एक मजिस्ट्रेट, या यदि वह उच्च न्यायालय है तो एक सेशन न्यायालय) को ऐसा करने का निर्देश दे सकता है।

धारा 391(3)

यह उपधारा यह उपबंध करके अभियुक्त के निष्पक्ष विचारण के अधिकार को सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त या उसका कानूनी प्रतिनिधि (प्लीडर) उपस्थित होना चाहिए जब इस धारा के तहत कोई अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है, जिससे पारदर्शिता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की गारंटी होती है।

Landmark Judgements

रामभाऊ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001):

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के तहत शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति है जिसका प्रयोग संयम से और केवल तभी किया जाना चाहिए जब अतिरिक्त साक्ष्य मामले के ‘न्यायपूर्ण निर्णय’ के लिए आवश्यक पाया जाए। इसका उद्देश्य अभियोजन पक्ष के मामले में उन कमियों या अंतरालों को भरना नहीं है जिन्हें जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया था।

मोहम्मद शफी बनाम मोहम्मद रफीक (2007):

इस निर्णय में रामभाऊ में प्रतिपादित सिद्धांतों को दोहराया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अपील में अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति देने का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायसंगत और निष्पक्ष निर्णय देने के लिए एक पूर्ण चित्र न्यायालय के समक्ष हो, और किसी पक्ष को उसके मामले में कमजोर बिंदुओं को सुधारने में सक्षम बनाना नहीं है।

Draft Format / Application

[जिले और सत्र न्यायाधीश/राज्य के उच्च न्यायालय] के न्यायालय में, [शहर/जिला] में
दांडिक अपील संख्या ______ सन् 20______ की

के मामले में:

[अपीलार्थी का नाम]
पुत्र/पुत्री/पत्नी [पिता/पति का नाम]
निवासी [पता]
…अपीलार्थी

बनाम

[राज्य का नाम] राज्य / [प्रत्यर्थी का नाम]
…प्रत्यर्थी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 391 के अधीन अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण करने हेतु आवेदन

अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि:

1. कि वर्तमान दांडिक अपील संख्या ______ सन् 20______ इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिसे अपीलार्थी द्वारा [निचले न्यायालय का नाम] के न्यायालय द्वारा [मामले/प्राथमिकी संख्या] में पारित दिनांक [दिनांक] के निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
2. कि विचारण कार्यवाही के दौरान, कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य, जैसा कि नीचे विस्तृत है, अथक प्रयासों के बावजूद/अपीलार्थी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अभिलेख पर नहीं लाए जा सके।
3. कि उक्त अतिरिक्त साक्ष्य वर्तमान अपील के न्यायोचित और निष्पक्ष निपटारे के लिए और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक और आवश्यक है।
4. कि जिस अतिरिक्त साक्ष्य को प्रस्तुत करने की मांग की गई है, उसकी प्रकृति इस प्रकार है: [संक्षेप में साक्ष्य का वर्णन करें, जैसे, ‘विशिष्ट दस्तावेज़ दिनांक … का प्रस्तुतीकरण’, ‘गवाह श्री/श्रीमती X… की परीक्षा’]।
5. कि अपीलार्थी का मानना है कि इस अतिरिक्त साक्ष्य को प्रस्तुत किए बिना, मामले के तथ्यों की पूर्ण और न्यायपूर्ण सराहना संभव नहीं होगी, जिससे न्याय का गर्भपात होगा।

प्रार्थना:

अतः, अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया:
क) वर्तमान आवेदन को स्वीकार करे और अपीलार्थी को उपरोक्त पैरा 4 में विस्तृत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे;
ख) ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य को या तो इस माननीय न्यायालय द्वारा स्वयं या किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, जैसा उचित समझे, ग्रहण करने का निर्देश दे;
ग) न्याय के हित में कोई अन्य आदेश या निर्देश पारित करे जो इस माननीय न्यायालय को उचित और उपयुक्त लगे।

और इस कृपा कार्य के लिए, अपीलार्थी सदैव प्रार्थना करता रहेगा।

दिनांक: [दिनांक]
स्थान: [स्थान]

(अपीलार्थी/काउंसिल के हस्ताक्षर)
[अपीलार्थी/काउंसिल का नाम]
अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता
[संपर्क विवरण]

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