अध्याय XXIX

CrPC Section 392 in Hindi: कार्यविधि जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीशों की राय में मतभेद हो

New Law Update (2024)

धारा 427 बी.एन.एस.एस.

TRIAL COURT

Punishment​

प्रक्रियात्मक – निर्णय / दंडादेश

Cognizable?

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

जब इस अध्याय के अधीन कोई अपील उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों के न्यायपीठ द्वारा सुनी जाती है और उनकी राय में मतभेद हो, तब अपील, उनकी राय सहित, उस न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी, और वह न्यायाधीश ऐसी सुनवाई के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझे, अपनी राय देगा, और निर्णय या आदेश उस राय के अनुसार होगा; परंतु यदि न्यायपीठ का गठन करने वाले न्यायाधीशों में से कोई न्यायाधीश, अथवा, जहां इस धारा के अधीन अपील किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाती है वहां, वह न्यायाधीश ऐसी अपेक्षा करे, तो अपील की पुनः सुनवाई की जाएगी और न्यायाधीशों की एक बड़ी न्यायपीठ द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

Important Sub-Sections Explained

धारा 392 दंड प्रक्रिया संहिता का परंतुक

धारा 392 का यह महत्वपूर्ण भाग एक अपील को पुनः सुनवाई करने और न्यायाधीशों की एक बड़ी न्यायपीठ द्वारा विनिश्चित करने की अनुमति देता है यदि मूल विभाजित न्यायपीठ का कोई न्यायाधीश या वह एकल न्यायाधीश जिसे मामला संदर्भित किया गया था, इसे आवश्यक समझे, जटिल या महत्वपूर्ण मामलों में अधिक व्यापक समीक्षा सुनिश्चित करता है।

Landmark Judgements

कैलाश नाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1975):

उच्चतम न्यायालय ने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 429 (नई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 392 के समरूप) के अधीन तीसरे न्यायाधीश की शक्ति के दायरे को स्पष्ट किया, यह मानते हुए कि तीसरा न्यायाधीश केवल मतभेद के बिंदुओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह पूरे साक्ष्य और मामले के सभी पहलुओं की जांच कर सकता है ताकि अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंच सके।

एन.बी. जीवरात्नम बनाम मद्रास राज्य (1955):

यह मामला, जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 429 से संबंधित है, स्थापित करता है कि जब न्यायाधीशों की राय में मतभेद होता है, तो मामला तीसरे न्यायाधीश को संदर्भित किया जाता है। तीसरे न्यायाधीश का निर्णय, चाहे वह एक पक्ष से सहमत हो या एक नया दृष्टिकोण अपनाए, अपील के परिणाम को निर्धारित करेगा, इस सिद्धांत पर जोर देते हुए कि ‘निर्णय या आदेश उस राय के अनुसार होगा’।

Draft Format / Application

Leave a Reply

Scroll to Top