अध्याय XXXII
CrPC Section 427 in Hindi: किसी अन्य अपराध के लिए पहले से ही दंडादिष्ट अपराधी पर दंडादेश
New Law Update (2024)
धारा 492 बी.एन.एस.एस.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक – निर्णय / दंडादेश
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही कारावास का दंडादेश भोग रहा है, पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर कारावास या आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, तब ऐसा कारावास या आजीवन कारावास उस कारावास के पर्यवसान पर प्रारंभ होगा जिससे वह पहले दंडादिष्ट किया जा चुका है, जब तक कि न्यायालय यह निदेश न दे कि पश्चातवर्ती दंडादेश ऐसे पूर्ववर्ती दंडादेश के साथ-साथ चलेगा: परंतु जहां कोई व्यक्ति जिसे धारा 122 के अधीन सुरक्षा देने में व्यतिक्रम करने पर किसी आदेश द्वारा कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसे दंडादेश को भोगते समय, ऐसे आदेश के दिए जाने के पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, तब पश्चात्वाला दंडादेश तत्काल प्रारंभ होगा।
(2) जब कोई व्यक्ति जो पहले से ही आजीवन कारावास का दंडादेश भोग रहा है, पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर किसी अवधि के लिए कारावास या आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, तब पश्चातवर्ती दंडादेश ऐसे पूर्ववर्ती दंडादेश के साथ-साथ चलेगा।
Important Sub-Sections Explained
Section 427(1)
यह उपधारा सामान्य नियम स्थापित करती है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही कोई दंडादेश भोग रहा है और उसे किसी नए अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो नया दंडादेश आमतौर पर पिछले दंडादेश के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभ होगा (क्रमिक दंडादेश)। हालांकि, न्यायालय के पास यह आदेश देने की शक्ति है कि दोनों दंडादेश एक ही समय पर (साथ-साथ) चलें।
Section 427(2)
यह उपधारा उन व्यक्तियों के लिए एक अनिवार्य नियम प्रदान करती है जो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। यदि ऐसे व्यक्ति को बाद में किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो कारावास का कोई भी नया दंडादेश (चाहे वह निश्चित अवधि के लिए हो या आजीवन कारावास हो) स्वचालित रूप से उनके चल रहे आजीवन कारावास के साथ-साथ चलेगा।
Landmark Judgements
M.R. Kudva v. State of A.P., (2007) 12 SCC 337:
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के तहत दंडादेशों के साथ-साथ चलने का निर्देश देने की शक्ति विवेकाधीन है, अनिवार्य नहीं। न्यायालय को अपराधों की प्रकृति, दंडादेशों की अवधि और समग्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए, कानून का पालन करते हुए अनावश्यक कठोरता से बचने के उद्देश्य से इस विवेक का न्यायोचित प्रयोग करना चाहिए।
V.K. Bansal v. State of Haryana, (2013) 7 SCC 211:
इस निर्णय ने दोहराया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के तहत विवेक का प्रयोग ‘परिस्थितियों की समग्रता’ को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि विभिन्न संव्यवहारों के लिए दंडादेश सामान्यतः एक के बाद एक चलते हैं, लेकिन यदि अपराध इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं कि वे एक ही संव्यवहार का हिस्सा बनते हैं, तो साथ-साथ चलाना उचित हो सकता है। न्यायालय ने साथ-साथ चलाने के यांत्रिक अनुप्रयोग के प्रति आगाह किया।
Mohd. Ahmad v. State (NCT of Delhi), (2014) 7 SCC 436:
उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 427 का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो व्यक्ति पहले से ही किसी पिछले अपराध के लिए जेल में है, उसे बाद की दोषसिद्धि के लिए बहुत लंबे क्रमिक दंडादेश से अनावश्यक रूप से बोझिल न किया जाए, खासकर यदि बाद के अपराध एक ही संव्यवहार से उत्पन्न होते हैं या समान प्रकृति के हैं। इसने न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति को सुदृढ़ किया।