अध्याय बत्तीस
CrPC Section 437 in Hindi: अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी
New Law Update (2024)
धारा 479 भा.ना.सु.सं.
TRIAL COURT
मजिस्ट्रेट न्यायालय
Punishment
मृत्यु या आजीवन कारावास
Cognizable?
संज्ञेय
Bailable?
अजमानतीय
Compoundable?
Bare Act Text
(1) जब कोई व्यक्ति जिस पर किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने का आरोप है या जिस पर संदेह है, वारंट के बिना किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है, परन्तु—
(i) ऐसा व्यक्ति तब नहीं छोड़ा जाएगा यदि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उसने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है;
(ii) ऐसा व्यक्ति तब नहीं छोड़ा जाएगा यदि ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध है और वह पहले मृत्यु या आजीवन कारावास से या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, या वह पहले दो या अधिक अवसरों पर ऐसे संज्ञेय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जो तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है किन्तु सात वर्ष से कम नहीं है;
परन्तु न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि उपधारा (i) या उपधारा (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति सोलह वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री है या रुग्ण या दुर्बल है:
परन्तु यह और कि न्यायालय यह भी निदेश दे सकता है कि उपधारा (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि वह संतुष्ट है कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायसंगत और उचित है:
परन्तु यह भी कि मात्र इस तथ्य से कि किसी अभियुक्त व्यक्ति की शिनाख्त के लिए साक्षियों द्वारा अन्वेषण के दौरान आवश्यकता हो सकती है, जमानत देने से इन्कार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा यदि वह अन्यथा जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और यह वचनबंध देता है कि वह न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।
परन्तु यह भी कि कोई व्यक्ति, यदि उसके द्वारा किया गया अभिकथित अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा।
(2) यदि ऐसे अधिकारी या न्यायालय को अन्वेषण, जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर, जैसा भी मामला हो, यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार नहीं हैं कि अभियुक्त ने कोई अजमानतीय अपराध किया है किन्तु उसके दोषी होने के बारे में अतिरिक्त जांच के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो अभियुक्त को, धारा 446क के उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसी जांच लंबित रहने तक, जमानत पर छोड़ा जाएगा, या ऐसे अधिकारी या न्यायालय के विवेकाधिकार पर, अपने हाजिर होने के लिए बिना प्रतिभू के बंधपत्र निष्पादित करने पर, जैसा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है, छोड़ा जाएगा।
(3) जब कोई व्यक्ति, जिस पर किसी ऐसे अपराध के किए जाने का आरोप है या संदेह है जिसके संबंध में उसे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जमानत पर छोड़ा गया है, बाद में उसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है जिसके लिए उसे जमानत दी गई थी, तब उसे उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए जमानत पर छोड़ा जाएगा जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन जमानत देते समय, जैसा भी मामला हो, अधिरोपित की गई थीं, जब तक कि न्यायालय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अन्यथा निदेश न दे।
(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के अपने कारण लिखित रूप में दर्ज करेगा।
(5) कोई भी न्यायालय जिसने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा है, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाए।
Important Sub-Sections Explained
धारा 437(1) और उसके परन्तुक
यह उपधारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या (उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न) किसी न्यायालय को अजमानतीय अपराधों के लिए जमानत मंजूर करने में सक्षम बनाने वाला मूल उपबंध है। यह जमानत मंजूर करने पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध भी लगाती है, विशेष रूप से जब यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हों कि अभियुक्त मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों का दोषी है, या गंभीर संज्ञेय अपराधों के लिए पूर्व दोषसिद्धि रखता है। तथापि, इसके परन्तुक महत्वपूर्ण अपवाद प्रस्तुत करते हैं, जो महिलाओं, अवयस्कों और रुग्ण या दुर्बल व्यक्तियों जैसे संवेदनशील व्यक्तियों के लिए, और अन्य विशेष कारणों से जमानत की अनुमति देते हैं, जिससे न्याय के प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।
धारा 437(4)
यह उपधारा यह अनिवार्य करती है कि उपधारा (1) या (2) के अधीन किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने वाले किसी भी अधिकारी या न्यायालय को अपने कारण लिखित रूप में दर्ज करने चाहिए। यह उपबंध जमानत मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और विवेक के न्यायोचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो जांच की अनुमति देता है और मनमाने निर्णयों को रोकता है।
Landmark Judgements
संजय चंद्रा बनाम सी.बी.आई. (2012):
उच्चतम न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय ने पुनरावृत्ति की कि जमानत नियम है और कारावास अपवाद है। इसने इस बात पर जोर दिया कि विचारण-पूर्व निरोध को दंड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और जमानत मंजूर करते समय विचार किए जाने वाले विभिन्न कारकों को निर्धारित किया, जिनमें अपराध की प्रकृति और गंभीरता, दंड की गंभीरता, अभियुक्त के फरार होने का खतरा, और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना शामिल है।
गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980):
मुख्य रूप से दं.प्र.सं. की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत से संबंधित होते हुए भी, यह महत्वपूर्ण निर्णय जमानत देने में न्यायिक विवेक के प्रयोग पर मूलभूत सिद्धांत प्रदान करता है। इसने इस बात पर बल दिया कि विवेक का प्रयोग न्यायोचित ढंग से किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सार्वजनिक हित और अन्वेषण की आवश्यकता के साथ संतुलित करते हुए, जमानत आदेशों के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण के खिलाफ चेतावनी देते हुए।
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005):
इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालयों को अपराध की गंभीरता, अभियुक्त की भूमिका और अभियुक्त द्वारा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की प्रबल संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। इसने उजागर किया कि जमानत यांत्रिक रूप से नहीं दी जा सकती है और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
Draft Format / Application
के न्यायालय में (न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट का पदनाम), (शहर/जिला)
सी.सी. सं./प्राथमिकी सं. ______ सन् (वर्ष) का
धारा ______ भा.दं.सं. के अधीन
थाना ______
के मामले में:
ए.बी.सी.
… आवेदक/अभियुक्त
बनाम
(राज्य का नाम) राज्य
… प्रत्यर्थी
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437 के अधीन जमानत के लिए आवेदन
अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि:
1. यह कि आवेदक/अभियुक्त को थाना ______ में पंजीकृत प्राथमिकी सं. ______ सन् (वर्ष) के संबंध में, धारा(ओं) ______ भा.दं.सं. (या अन्य सुसंगत अधिनियम) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए झूठा फँसाया गया है।
2. यह कि आवेदक/अभियुक्त को ______ (दिनांक) को गिरफ्तार किया गया था और वह ______ (दिनांक) से न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा में है।
3. यह कि अभिकथित अपराध अजमानतीय हैं, और आवेदक/अभियुक्त दं.प्र.सं. की धारा 437 के उपबंधों के अधीन जमानत चाहता/चाहती है।
4. यह कि यह विश्वास करने के कोई युक्तियुक्त आधार नहीं हैं कि आवेदक/अभियुक्त ने कोई अजमानतीय अपराध किया है, या वैकल्पिक रूप से, आवेदक/अभियुक्त के दोष के संबंध में आगे की जांच के लिए पर्याप्त आधार हैं, और आवेदक/अभियुक्त अपनी उपस्थिति के लिए पर्याप्त प्रतिभू प्रस्तुत करने को इच्छुक है।
5. (जमानत के लिए विशिष्ट आधार शामिल करें जैसे: आवेदक एक महिला है/16 वर्ष से कम आयु का है/रुग्ण/दुर्बल है, कोई पिछली दोषसिद्धि नहीं, फरार होने की कोई संभावना नहीं, आगे की जांच के लिए आवश्यक नहीं, झूठा फँसाया जाना, साक्ष्य का अभाव, आदि। यदि लागू हो तो धारा 437(1) के विशिष्ट परन्तुक का उल्लेख करें)।
6. यह कि आवेदक/अभियुक्त उन सभी शर्तों का पालन करने का वचनबंध करता/करती है जो यह माननीय न्यायालय लगाना उचित समझे।
7. यह कि आवेदक/अभियुक्त फरार होने का जोखिम नहीं है और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
8. यह कि इस माननीय न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए कोई समान आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, या यदि प्रस्तुत किया गया है, तो परिणाम बताएं।
प्रार्थना:
अतः, अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय कृपया करके:
क) आवेदक/अभियुक्त को प्राथमिकी सं. ______ सन् (वर्ष), थाना ______ में, न्याय के हित में इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जमानत पर रिहा करें; और
ख) इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले कोई अन्य आदेश या निर्देश पारित करें।
दिनांक: ______
स्थान: ______
(अधिवक्ता के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त के हस्ताक्षर)
(अधिवक्ता का नाम)
आवेदक/अभियुक्त का अधिवक्ता