अध्याय 6
CrPC Section 72 in Hindi: वारंट किसे निर्देशित होंगे
New Law Update (2024)
धारा 76 भा.ना.सु.सं.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक – वारंट या समन प्रक्रिया
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्देशित होगा; किंतु ऐसा वारंट जारी करने वाला न्यायालय, यदि उसका तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है, तो उसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्देशित कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे।
(2) जब कोई वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्देशित हो, तब उसका निष्पादन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकेगा।
Important Sub-Sections Explained
धारा 72(1)
यह उप-धारा निर्दिष्ट करती है कि गिरफ्तारी वारंट आमतौर पर पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किए जाते हैं। हालांकि, तत्काल स्थितियों में जहां कोई पुलिस अधिकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है, न्यायालय के पास वारंट को किसी अन्य व्यक्ति को निर्देशित करने की शक्ति है, जो तब इसे निष्पादित करने के लिए बाध्य होता है।