अध्याय 6

CrPC Section 74 in Hindi: पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट

New Law Update (2024)

धारा 86 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

TRIAL COURT

Punishment​

प्रक्रियात्मक – वारंट / समन प्रक्रिया

Cognizable?

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है जिसका नाम उस अधिकारी द्वारा वारंट पर पृष्ठांकित किया गया है जिसे वह निदिष्ट किया गया है या पृष्ठांकित किया गया है।

Important Sub-Sections Explained

Landmark Judgements

मनोज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2009):

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बल दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 74 के तहत वारंट का पृष्ठांकन, उस पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा वैध निष्पादन के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसे वह मूल रूप से निदिष्ट किया गया था। ऐसे उचित पृष्ठांकन के बिना कोई भी निष्पादन अनियमित माना जाएगा।

विकास साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2018):

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 74 की कठोर व्याख्या को दोहराया, यह मानते हुए कि एक पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट को किसी अन्य अधिकारी द्वारा निष्पादित करने के लिए, बाद वाले अधिकारी का नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा विशेष रूप से पृष्ठांकित किया जाना चाहिए जिसे यह शुरू में जारी किया गया था या पृष्ठांकित किया गया था। यह जवाबदेही और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के पालन को सुनिश्चित करता है।

Draft Format / Application

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