अध्याय XII
CrPC Section 158 in Hindi: रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत की जाए
New Law Update (2024)
धारा 181 BNSS
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक – विचारण / आरोप
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई प्रत्येक रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश दे, पुलिस के ऐसे किसी वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त नियुक्त करे। (2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझे, और ऐसे अनुदेश ऐसी रिपोर्ट पर अभिलिखित करने के पश्चात् उसे अविलंब मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
Important Sub-Sections Explained
धारा 158(1)
यह उपधारा राज्य सरकार को यह अनिवार्य करने की शक्ति प्रदान करती है कि धारा 157 के अधीन संज्ञेय अपराधों से संबंधित पुलिस रिपोर्टें मजिस्ट्रेट तक पहुंचने से पहले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह प्रारंभिक पुलिस रिपोर्टों पर समीक्षा या नियंत्रण की एक प्रशासनिक परत सुनिश्चित करता है।
धारा 158(2)
यह उपधारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका को परिभाषित करती है, जिससे उन्हें रिपोर्ट के संबंध में अन्वेषण अधिकारी को आवश्यक अनुदेश जारी करने की अनुमति मिलती है। महत्वपूर्ण रूप से, ये अनुदेश रिपोर्ट पर ही अभिलिखित किए जाने चाहिए, जिसे तत्पश्चात् बिना विलंब के मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है।