अध्याय II
CrPC Section 17 in Hindi: मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (नियम, सजा और Bare Act PDF)
New Law Update (2024)
धारा 14 भा.ना.सु.सं.
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक / प्रशासनिक
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) उच्च न्यायालय, अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में, किसी महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।
(2) उच्च न्यायालय किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सभी या कोई भी शक्तियां होंगी जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देशित करे।
Important Sub-Sections Explained
धारा 17(1)
यह उपधारा अनिवार्य करती है कि उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर मजिस्ट्रेट को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करना होगा।
धारा 17(2)
यह उपधारा उच्च न्यायालय को किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देती है, उन्हें मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां प्रदान करती है जैसा कि उच्च न्यायालय निर्दिष्ट कर सकता है।