अध्याय XIII

CrPC Section 187 in Hindi: स्थानीय अधिकारिता से बाहर किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति

New Law Update (2024)

धारा 202 भा.ना.सु.सं.

TRIAL COURT

अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट

Punishment​

प्रक्रियात्मक – जमानत

Cognizable?

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

(1) जब प्रथम वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट यह विश्वास करने का कारण देखता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर का कोई व्यक्ति उस अधिकारिता के बाहर (चाहे भारत के भीतर या बाहर) कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच या जिसका विचारण धारा 177 से 185 तक (दोनों सहित) के उपबंधों के अधीन, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, ऐसी अधिकारिता के भीतर नहीं किया जा सकता है किंतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकेगा मानो वह उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किया गया हो और ऐसे व्यक्ति को पूर्वोक्त रीति से अपने समक्ष हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा, और ऐसे व्यक्ति को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज सकेगा जिसे ऐसे अपराध की जांच करने या विचारण करने की अधिकारिता है, अथवा, यदि ऐसा अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट के समाधानप्रद रूप से जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र ले सकेगा।
(2) जब ऐसी अधिकारिता रखने वाले एक से अधिक मजिस्ट्रेट हों और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट इस बारे में अपना समाधान नहीं कर पाता है कि ऐसे व्यक्ति को किस या किन मजिस्ट्रेटों के पास भेजा जाए या उनके समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध किया जाए, तब मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के आदेशों के लिए की जाएगी।

Important Sub-Sections Explained

धारा 187(1)

यह उपधारा प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट को जांच शुरू करने और हाजिरी के लिए विवश करने का अधिकार देती है, यदि उनके स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति ने इसके बाहर, यहां तक कि विदेशों में भी, कोई अपराध किया है, बशर्ते कि अपराध भारत में विचारणीय हो। मजिस्ट्रेट तब व्यक्ति को सही अधिकारिता वाले न्यायालय में भेज सकता है या, गैर-जीवन-घातक अपराधों के लिए, जमानत दे सकता है।

धारा 187(2)

यदि कोई मजिस्ट्रेट इस बारे में अनिश्चित है कि अभियुक्त को कई सक्षम न्यायालयों में से किस न्यायालय में भेजा जाना चाहिए, तो यह उपधारा अनिवार्य करती है कि मामले को उच्च न्यायालय को उसके निर्देशों के लिए सूचित किया जाए। यह जटिल अंतरण मामलों में स्पष्टता और अधिकारिता के उचित आवंटन को सुनिश्चित करता है।

Landmark Judgements

पुरुषोत्तम दास गोयल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1987):

इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 187 के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट एक प्रारंभिक जांच करता है, न कि विचारण। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या अभियुक्त को अपराध पर उचित अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना।

एस.ए. खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1992):

इस निर्णय ने इस बात पर बल दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 187 के अधीन मजिस्ट्रेट की भूमिका मुख्य रूप से अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष हाजिर होने में सुविधा प्रदान करना है। जांच भारत में विचारणीय अपराध के प्रथम दृष्टया अस्तित्व और अभियुक्त को सही अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजने की आवश्यकता का निर्धारण करने तक सीमित है, विशेष रूप से स्थानीय सीमाओं से बाहर या भारत के बाहर भी किए गए अपराधों के संबंध में।

Draft Format / Application

Leave a Reply

Scroll to Top