अध्याय XVI
CrPC Section 210 in Hindi: जब परिवाद मामले और उसी अपराध के संबंध में पुलिस अन्वेषण हो, तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
New Law Update (2024)
धारा 236 भा.ना.सु.सं.
TRIAL COURT
मजिस्ट्रेट का न्यायालय
Punishment
प्रक्रियात्मक – संज्ञान
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
(1) जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न किसी आधार पर संस्थित किसी मामले में (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिवाद मामला कहा गया है) उस मजिस्ट्रेट को, जो उसके द्वारा की जा रही जांच या विचारण के दौरान, यह प्रतीत होता है कि उस अपराध के संबंध में, जो उसके द्वारा की जा रही जांच या विचारण का विषय है, पुलिस द्वारा कोई अन्वेषण प्रगति पर है, तब मजिस्ट्रेट ऐसी जांच या विचारण की कार्यवाही को रोक देगा और अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी से उस विषय पर एक रिपोर्ट मंगाएगा।
(2) यदि अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के अधीन कोई रिपोर्ट की जाती है और ऐसी रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो परिवाद मामले में अभियुक्त है, किसी अपराध का संज्ञान लिया जाता है, तब मजिस्ट्रेट परिवाद मामले और पुलिस रिपोर्ट से उद्भूत मामले की एक साथ जांच या विचारण करेगा, मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए हों।
(3) यदि पुलिस रिपोर्ट का संबंध परिवाद मामले में किसी अभियुक्त से नहीं है या यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेता है, तब वह अपनी स्थगित की गई जांच या विचारण को इस संहिता के उपबंधों के अनुसार आगे बढ़ाएगा।
Important Sub-Sections Explained
धारा 210(1)
यह उपधारा एक मजिस्ट्रेट को किसी भी निजी परिवाद मामले (जांच या विचारण) को रोकने का अधिदेश देती है यदि उसे यह ज्ञात होता है कि पुलिस भी उसी अपराध की जांच कर रही है। मजिस्ट्रेट को तब पुलिस से उनकी जांच की स्थिति को समझने के लिए एक आधिकारिक रिपोर्ट का अनुरोध करना होगा।
धारा 210(2)
यदि पुलिस रिपोर्ट अन्वेषण की पुष्टि करती है और मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का आधिकारिक संज्ञान लेने का निर्णय लेता है जो निजी परिवाद में भी शामिल है, तो निजी परिवाद मामले और पुलिस मामले दोनों की एक साथ सुनवाई और विचारण किया जाना चाहिए, मानो पुलिस ने मूल रूप से दोनों को शुरू किया हो।
Landmark Judgements
प्रमोद कुमार सक्सेना बनाम भारत संघ (2008):
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 एक हितकारी प्रावधान है जिसका उद्देश्य परस्पर विरोधी निर्णयों को रोकना और अभियुक्त को उत्पीड़न से बचाना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक ही अपराध के संबंध में निजी परिवाद और पुलिस अन्वेषण दोनों को एक साथ निपटाया जाए। इसका उद्देश्य उन न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है जहां समानांतर कार्यवाही मौजूद हैं।
एस. वी. राजू बनाम कर्नाटक राज्य (2012):
इस निर्णय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 के अनिवार्य स्वरूप को सुदृढ़ किया। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बार जब मजिस्ट्रेट को उसी अपराध से संबंधित समानांतर पुलिस अन्वेषण के बारे में अवगत कराया जाता है जो परिवाद मामले का विषय है, तो मजिस्ट्रेट कार्यवाही को रोकने और एक पुलिस रिपोर्ट मांगने के लिए बाध्य है, जिससे न्यायिक दक्षता और संगति सुनिश्चित होती है।