अध्याय XXXI
CrPC Section 412 in Hindi: कारणों का अभिलिखित किया जाना
New Law Update (2024)
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक / प्रशासनिक
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
धारा 408, धारा 409, धारा 410 या धारा 411 के अधीन आदेश करने वाला कोई सेशन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
Important Sub-Sections Explained
Landmark Judgements
एस.एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ, एआईआर 1990 एससी 1984:
उच्चतम न्यायालय ने प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा कारणों को अभिलिखित करने के सामान्य सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की। उसने यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ कोई आदेश अपील या पुनरीक्षण के अधीन है, या जहाँ वह पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करता है, वहाँ कारणों को अभिलिखित करना न्यायिक पुनर्विलोकन की एक सुदृढ़ प्रणाली का एक अनिवार्य गुण है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और मनमानी को रोकता है।
एम.जे.एस.एम. चेट्टियार बनाम भारत संघ, एआईआर 1974 एससी 1515:
इस मामले में, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय भी निर्णयों के लिए कारण बताने के महत्व को दोहराया गया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक तर्कसंगत आदेश अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी को निर्णय के पीछे के तर्क को समझने और उसकी शुद्धता का आकलन करने में सक्षम बनाता है, जिससे नैसर्गिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बरकरार रखा जा सके।