अध्याय V
CrPC Section 56 in Hindi: गिरफ्तार व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना
New Law Update (2024)
Section 61 BNSS
TRIAL COURT
Punishment
प्रक्रियात्मक – वारंट / समन प्रक्रिया
Cognizable?
Bailable?
Compoundable?
Bare Act Text
कोई पुलिस अधिकारी, जो वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, अनावश्यक विलंब के बिना और इसमें जमानत के बारे में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस गिरफ्तार व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा।
Important Sub-Sections Explained
Landmark Judgements
डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997):
इस ऐतिहासिक निर्णय ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत के लिए व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित किए, जिसमें गिरफ्तार व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर जोर दिया गया और हिरासत में हिंसा को रोकने का लक्ष्य रखा गया। इसके सिद्धांत मजिस्ट्रेट के समक्ष त्वरित पेशी की आवश्यकता को सुदृढ़ करते हैं।
जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994):
इस मामले ने एक गिरफ्तार व्यक्ति के महत्वपूर्ण अधिकारों की पुष्टि की, जिसमें गिरफ्तारी की सूचना किसी मित्र या रिश्तेदार को देने का अधिकार भी शामिल है। इसने पुलिस अधिकारी के इस अधिकार के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करने के कर्तव्य पर जोर दिया और धारा 56 दं.प्र.सं. द्वारा अधिदेशित अनुसार, अनावश्यक विलंब के बिना गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के महत्व को दोहराया।