अध्याय 5

CrPC Section 57 in Hindi: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना

New Law Update (2024)

धारा 62 भा.ना.सु.सं.

TRIAL COURT

Punishment​

प्रक्रियात्मक – वारंट / समन प्रक्रिया

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं करेगा जो मामले की सब परिस्थितियों में उचित है, और ऐसी अवधि धारा 167 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगी।

Important Sub-Sections Explained

Landmark Judgements

डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997):

यह ऐतिहासिक उच्चतम न्यायालय का मामला था जिसने हिरासत में यातना को रोकने और गिरफ्तार व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी और निरोध के दौरान पालन किए जाने वाले व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए, जिसमें गिरफ्तारी के आधारों की सूचना पाने का अधिकार और किसी मित्र या संबंधी को सूचित कराने का अधिकार शामिल है।

जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994):

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तार व्यक्ति के एक मित्र, संबंधी या अन्य व्यक्ति को, जिसे वह जानता है या जिसका उसकी भलाई में हित है, उसकी गिरफ्तारी और उसके निरुद्ध किए जाने के स्थान के बारे में सूचित किए जाने के महत्वपूर्ण अधिकार पर बल दिया। इसने आगे यह भी अनिवार्य किया कि पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा कि इन अधिकारों का पालन किया गया है।

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