अध्याय VI

CrPC Section 66 in Hindi: सरकारी सेवक पर तामील

New Law Update (2024)

धारा 69 भा.ना.सु.सं.

TRIAL COURT

Punishment​

प्रक्रियात्मक – वारंट / समन प्रक्रिया

Bailable?

Compoundable?

Bare Act Text

(1) जहाँ समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, वहाँ समन जारी करने वाला न्यायालय उसे साधारणतया उस कार्यालय के प्रधान को दो प्रतियों में भेजेगा जिसमें ऐसा व्यक्ति नियोजित है; और ऐसा प्रधान तत्पश्चात् धारा 62 द्वारा उपबंधित रीति से समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित अपने हस्ताक्षर से उसे न्यायालय को लौटा देगा।
(2) ऐसा हस्ताक्षर सम्यक् तामील का साक्ष्य होगा।

Important Sub-Sections Explained

धारा 66(1)

यह उपधारा सरकारी सेवक पर समन की तामील की विशिष्ट विधि का वर्णन करती है, जिसमें न्यायालय को इसे उनके कार्यालय के प्रधान को दो प्रतियों में भेजने की आवश्यकता होती है, जो तब धारा 62 के अनुसार इसकी तामील करता है और इसे एक पृष्ठांकन के साथ लौटाता है।

धारा 66(2)

यह महत्वपूर्ण उपधारा यह स्थापित करती है कि लौटाए गए समन पर कार्यालय के प्रधान के हस्ताक्षर इस बात का निश्चायक साक्ष्य होता है कि समन की सम्यक् तामील कर दी गई है।

Landmark Judgements

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