धारा 193 (1) BNS VS धारा 159 IPC: दंगा (Affray) की परिभाषा

सजा (Punishment)

परिभाषा

संज्ञेय (Cognizable)

लागू नहीं

जमानतीय (Bailable)

लागू नहीं

समझौता योग्य (Compoundable

लागू नहीं

विचारणीय न्यायालय (Court)

लागू नहीं

IPC (पुराना कानून)

धारा 159

जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान (Public place) में लड़कर लोक शांति (Public peace) में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे ‘दंगा’ (Affray) करते हैं।

BNS (नया कानून)

धारा 193 (1)

जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान (Public place) में लड़कर लोक शांति (Public peace) में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे ‘दंगा’ (Affray) करते हैं।

विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)

सावधान! हिंदी में आम बोलचाल में 'दंगा' का मतलब 'Rioting' होता है, लेकिन कानून (IPC/BNS) में Affray को 'दंगा' (या हंगामा) कहा जाता है और Rioting को 'बलवा'। BNS 193(1) (IPC 159) अफ्रे (Affray) की परिभाषा है: यदि 2 लोग बीच सड़क (सार्वजनिक स्थान) पर आपस में गुत्थम-गुत्था होकर लड़ रहे हैं और पब्लिक परेशान हो रही है, तो इसे Affray माना जाएगा। (अगर बंद कमरे में लड़ें, तो यह Affray नहीं है)।

तुलना

Affray (दंगा) – BNS 193Rioting (बलवा) – BNS 189/191
कम से कम 2 लोगकम से कम 5 लोग
केवल सार्वजनिक स्थान पर ही हो सकता हैसार्वजनिक या निजी, कहीं भी हो सकता है
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