धारा 292 BNS VS धारा 277 IPC: लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित (Fouling) करना
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 277
जो कोई किसी लोक जल-स्रोत या जलाशय (Public spring or reservoir) के जल को स्वेच्छया भ्रष्ट या कलुषित (Fouls) करेगा, जिससे वह उस प्रयोजन के लिए कम उपयोगी हो जाए… (3 मास या 500 रुपये)।
BNS (नया कानून)
धारा 292
जो कोई किसी लोक जल-स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया भ्रष्ट या कलुषित करेगा… (3 मास या ₹5000 जुर्माना या दोनों)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
नदी या कुएं में जहर/गंदगी मिलाना! यदि कोई व्यक्ति गांव के पंचायत कुएं या पीने वाले पानी के किसी तालाब में जानबूझकर सीवर का पानी या मरे हुए जानवर डाल दे, जिससे वह पानी पीने लायक न रहे। इस समाज विरोधी कृत्य के लिए BNS 292 (IPC 277) में 3 महीने की जेल का प्रावधान है।
तुलना
जल स्रोतों (Water bodies) को प्रदूषित करने पर दंड। जुर्माना 500 से बढ़कर 5000 हो गया है।