धारा 282 BNS VS धारा 280, 282 IPC: जलयान (Vessel) का उतावलेपन से चालन और असुरक्षित जलयान में यात्रियों को ले जाना
सजा (Punishment)
कठोर या सादा
संज्ञेय (Cognizable)
संज्ञेय
जमानतीय (Bailable)
जमानती
समझौता योग्य (Compoundable
गैर-शमनीय
विचारणीय न्यायालय (Court)
कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC (पुराना कानून)
धारा 280-282
280: जलयान का उतावलेपन से चालन (Rash navigation – 6 मास)। 282: भाड़े के लिए असुरक्षित या ओवरलोडेड नाव (Vessel) में यात्रियों को ले जाना जिससे जान खतरे में पड़े (6 मास)।
BNS (नया कानून)
धारा 282
282: (BNS merges the concepts of rash navigation and overloading a vessel). जो कोई जलयान का उतावलेपन से चालन करेगा… या ओवरलोडेड जलयान में यात्रियों को ले जाएगा… (6 मास या ₹1000)।
विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)
नाविक की लापरवाही (Boat Tragedies)! अगर कोई नाविक (Boatman) क्षमता से दुगनी सवारियां बैठा लेता है, या स्टीमर/जहाज को इस लापरवाही से चलाता है कि उसके डूबने (Capsize) का खतरा हो। ऐसे 'जल यातायात' के अपराधों के लिए BNS 282 (IPC 280/282) में 6 महीने सजा का प्रावधान है।
तुलना
नाव या पानी के जहाज़ (Ships/Boats) को लेकर होने वाली लापरवाही (Overloading/Rash navigation)।