धारा 114 BNS VS धारा 319 IPC: उपहति (Hurt)

सजा (Punishment)

परिभाषा

संज्ञेय (Cognizable)

असंज्ञेय

जमानतीय (Bailable)

जमानती

समझौता योग्य (Compoundable

शमनीय

विचारणीय न्यायालय (Court)

कोई भी मजिस्ट्रेट

IPC (पुराना कानून)

धारा 319

जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा (Bodily pain), रोग (Disease) या अंगशैथिल्य (Infirmity) कारित करता है, वह ‘उपहति (Hurt)’ कारित करता है, यह कहा जाता है।

BNS (नया कानून)

धारा 114

जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंगशैथिल्य कारित करता है, वह उपहति (Hurt) कारित करता है।

विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)

चोट या साधारण मारपीट (Hurt)! 'उपहति' (Hurt) का अर्थ है किसी को शारीरिक दर्द (Pain) देना, बीमार कर देना या कमजोर कर देना। अगर दो लोगों में मामूली कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई और एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया या धक्का दे दिया जिससे उसे साधारण दर्द हुआ (खरोंच आई)। इसे कानून की भाषा में 'Hurt' (साधारण चोट) कहते हैं, जिसे BNS 114 (IPC 319) में परिभाषित किया गया है।

तुलना

यह सिर्फ चोट/Hurt को परिभाषित (Define) करता है। कोई बड़ा बदलाव नहीं।

Scroll to Top